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72 घंटे के अंदर होगा उद्योग लगाने संबंधी आवेदनों का निस्तारण

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2020 10:18 PM IST
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72 घंटे के अंदर होगा उद्योग लगाने संबंधी आवेदनों का निस्तारण
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हापुड़। जिले में अब नए उद्यमियों को उद्योग लगाना आसान होगा। जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में आयोजित उद्योग बंधुओं की बैठक में सीडीओ ने विभागों को निर्देशित किया कि उद्योग लगाने संबंधी आवेदनों का निस्तारण 72 घंटे के भीतर किया जाए। हालांकि बैठक के दौरान जिले के अधिकतर उद्यमी नदारत रहे।
बैठक में जिसमें सहायक आयुक्त उद्योग पंकज निर्वाण ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम(स्थापना, संचालन सरलीकरण) अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम के तहत जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है। जिसमें बिजली, प्रदूषण, श्रम, अग्निशमन व एसडीएम आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर 26 सितंबर तक 4488 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 2645 आवेदन पत्रों का निस्तारण समय के अंतर्गत कराया गया है। 553 आवेदन पत्र निरस्त, 196 आवेदन पत्रों पर आपत्ति, 99 आवेदन पत्र लंबित, 950 इकाइयों के स्तर पर लंबित हैं, 44 समय सीमा के बाद के हैं। बैठक में मौजूद उद्यमियों ने कहा कि धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में बनाई गई डिस्पेंसरी पर चिकित्सक नहीं बैठते हैं। जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी उदय कुमार सिंह ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर इसकी जांच रिपोर्ट दी जाए।
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कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर जनपद की रैंकिंग 71 है। जिसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बैठक मेें आयी शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए।
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इस मौके पर एलडीएम आशुतोष त्रिपाठी, विनय अग्रवाल, निपुण अग्रवाल, बिजेंद्र यादव आदि उद्यमी मौजूद रहे। हालांकि इस बार की बैठक में शहर के प्रमुख उद्यमि नदारत रहे और बैठक में ही उद्यमियों ने भाग लिया।
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