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Hapur News: निजी वाहनों में लेकर जा रहे थे सवारी, पांच वाहन सीज
Fri, 06 Jun 2025 10:15 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Fri, 06 Jun 2025 10:15 PM IST
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हापुड़। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। शुक्रवार को निजी वाहनों में सवारी लेकर जा रहे पांच वाहनों को सीज किया गया। इन सवारियों को उतारकर रोडवेज बसों के जरिए उनके गंतव्यों तक पहुंचाया गया। वहीं, नियमों के उल्लंघन पर नौ वाहनों के विरुद्ध चालान कर जुर्माना लगाया गया है।
शुक्रवार को एआरटीओ प्रवर्तन रमेश चौबे, पीटीओ आशुतोष उपाध्याय ने मिलकर अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि के निर्देश पर जनपद में 15 जून तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान अपंजीकृत, बिना नंबर प्लेट और निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, इसमें नौ वाहनों का चालान कर जुर्माना लगाया गया। साथ ही पांच प्राइवेट वैन/ऑटो, ई-रिक्शा और एक बस को सवारियां ढोने के अभियोग में सीज कर टीपी नगर चौकी में भेजा गया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रोडवेज बस के जरिए यात्रियों को भेजा गया। एआरटीओ प्रवर्तन रमेश चौबे ने कहा कि चालकों को वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहन का संचालन करना चाहिए। साथ ही जनपद में संचालित ऐसे ई-रिक्शा जिनका पंजीयन नहीं हो सकता है, उनके स्वामी स्वयं ही इन्हें स्क्रैप करा लें। सवारी में संचालित प्राइवेट वाहनों का संचालन टैक्सी में परिवर्तित कराकर परमिट प्राप्त करके ही करना है।
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शुक्रवार को एआरटीओ प्रवर्तन रमेश चौबे, पीटीओ आशुतोष उपाध्याय ने मिलकर अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि के निर्देश पर जनपद में 15 जून तक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान अपंजीकृत, बिना नंबर प्लेट और निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, इसमें नौ वाहनों का चालान कर जुर्माना लगाया गया। साथ ही पांच प्राइवेट वैन/ऑटो, ई-रिक्शा और एक बस को सवारियां ढोने के अभियोग में सीज कर टीपी नगर चौकी में भेजा गया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रोडवेज बस के जरिए यात्रियों को भेजा गया। एआरटीओ प्रवर्तन रमेश चौबे ने कहा कि चालकों को वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहन का संचालन करना चाहिए। साथ ही जनपद में संचालित ऐसे ई-रिक्शा जिनका पंजीयन नहीं हो सकता है, उनके स्वामी स्वयं ही इन्हें स्क्रैप करा लें। सवारी में संचालित प्राइवेट वाहनों का संचालन टैक्सी में परिवर्तित कराकर परमिट प्राप्त करके ही करना है।
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