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गांव के विकास पर टैक्स देंगे प्रधान
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Mon, 05 Sep 2016 08:29 PM IST
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टैक्स
- फोटो : Demo
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विकास के ग्राम पंचायत के खातों में आने वाली धनराशि पर अब टैक्स लगेगा। ग्राम प्रधानों को टीडी नंबर लेना जरूरी होगा। इसके माध्यम से वाणिज्य कर विभाग में चार प्रतिशत की दर से टीडीएस जमा कराया जाएगा। यह आदेश तत्काल लागू हो गया है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए आने वाली धनराशि ग्राम पंचायत के खातों में आती है। हापुड़ में इन खातों में 14 वें वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की ओर से करीब 47.75 करोड़ की धनराशि आनी है। जबकि राज्य सरकार की ओर से करीब 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है।
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इस पूरी धनराशि को जिले में 273 ग्राम पंचायतों में वितरित किया जाएगा। इस धनराशि पर अब चार प्रतिशत टैक्स वाणिज्य कर में जमा कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने सभी ग्राम प्रधानों को टीडी (टैक्स डिडेक्शन) नंबर के लिए आवेदन करने के आदेश दिए हैं।
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सभी ग्राम प्रधानों को इसके लिए वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए प्रधानों को पत्र भेजे गए हैं। जिले में करीब 40 प्रधान इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर भी चुके हैं।
रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर की आवश्यकता होती है। समस्या यह है कि ग्राम प्रधान इसे लेकर गंभीर नहीं है। नोटिस के बावजूद प्रधान रजिस्ट्रेशन के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जिला पंचायज राज अधिकारी रेनू श्रीवास्वत का कहना है कि ग्राम प्रधानों को टीडी नंबर लेने के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं।
डिप्टी कमिश्नर प्रभारी वाणिज्य कर श्रीनिवास गंगवार का कहना है कि विकास निधि के खातों में धनराशि पर चार प्रतिशत टैक्स लगेगा। इस वित्त वर्ष से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।