{"_id":"5761753a4f1c1b847c11c10c","slug":"punishment-to-ten-years-in-the-case-of-misconduct","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से दुराचार के मामले में दस साल की सजा, जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
नाबालिग से दुराचार के मामले में दस साल की सजा, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Wed, 15 Jun 2016 09:03 PM IST
विज्ञापन
न्याय
- फोटो : Demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने नाबालिग से दुराचार के मामले में एक आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सीएस यादव ने बताया कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग लड़की को उसका दूर का रिश्तेदार गांव सावई निवासी इमरान 27 अक्तूबर 2015 को बहला-फुसलाकर ले गया था।
विज्ञापन
इस मामले में थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। लेकिन काफी खोजबीन के बाद पता चला था कि आरोपी किशोरी का अपहरण कर ले गया था। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। इसके बाद दुराचार की धारा बढ़ाई गई थी।
विज्ञापन
बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने आरोपी इमरान को दोषी पाया और उसे 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। आरोपी को जेल भेजा गया है।