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चेक बाउंस पर पोल्ट्री फार्म मालिक को एक साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Tue, 30 Aug 2016 08:18 PM IST
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- फोटो : demo pic
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सीजेएम ने चेक बाउंस के एक मामले में बुलंदशहर के पोल्ट्री फार्म मालिक को एक साल कारावास और 04 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
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अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि वादी हाजी रईस पोल्ट्री फीड का काम करता है। उसकी जान-पहचान जिला बुलंदशहर के गांव जाडौल निवासी पोल्ट्री फार्म के मालिक विकास सिंह से हुई थी। उनके वादी से विकास सिंह ने दो लाख रुपये का मुर्गी दाना खरीदा था।
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इसका भुगतान कई बार मांगने पर भी नहीं हुआ। इसी दौरान विकास सिंह ने दो लाख रुपये का चेक हाजी रईस को दे दिया। बैंक में चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने सीजेएम के यहां वाद दायर किया था।
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मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम मोहम्मद रफी ने आरोपी विकास सिंह को दोषी पाया। इसके बाद उसे एक साल कारावास और 04 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना में से 20 हजार रुपये की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराई जाएगी।