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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Cheque bounced on ranchers punished.

चेक बाउंस पर पोल्ट्री फार्म मालिक को एक साल की सजा

Tue, 30 Aug 2016 08:18 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Tue, 30 Aug 2016 08:18 PM IST
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Cheque bounced on ranchers punished.
court - फोटो : demo pic

सीजेएम ने चेक बाउंस के एक मामले में बुलंदशहर के पोल्ट्री फार्म मालिक को एक साल कारावास और 04 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि वादी हाजी रईस पोल्ट्री फीड का काम करता है। उसकी जान-पहचान जिला बुलंदशहर के गांव जाडौल निवासी पोल्ट्री फार्म के मालिक विकास सिंह से हुई थी। उनके वादी से विकास सिंह ने दो लाख रुपये का मुर्गी दाना खरीदा था।
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इसका भुगतान कई बार मांगने पर भी नहीं हुआ। इसी दौरान विकास सिंह ने दो लाख रुपये का चेक हाजी रईस को दे दिया। बैंक में चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने सीजेएम के यहां वाद दायर किया था।
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मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम मोहम्मद रफी ने आरोपी विकास सिंह को दोषी पाया। इसके बाद उसे एक साल कारावास और 04 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।


जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना में से 20 हजार रुपये की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराई जाएगी।

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