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छात्रा से रेप के आरोपी को 10 साल की कैद
अमर उजाला, हापुड़
Updated Sun, 07 Feb 2016 01:30 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक ने छात्रा को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने और उसके साथ रेप करने वाले एक आरोपी को दस साल सश्रम कारावास सजा सुनाई है। साथ ही 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीएस यादव ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र की एक बीए की छात्रा 04 जनवरी 2013 को सहेली के जन्मदिन पर गढ़ के एक होटल में गई थी।
वहां उसकी मुलाकात सतीश पुत्र नंदराम निवासी बक्सर थाना सिंभावली से हो गई। 29 दिसंबर 2013 को सतीश दो साथियों के साथ छात्रा के घर आया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया।
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साथ ही आरोपियों ने पीड़िता की वीडियो क्लिप भी बना ली। वीडियो क्लिप के माध्यम से आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल करते थे। कुछ दिनों बाद आरोपी पीड़िता को गाजियाबाद लेकर गया और वहां शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया।
पीड़िता ने परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जिस पर परिजनों ने शादी के रजिस्ट्रेशन को कैंसल कराया और थाने में तहरीर दी। लेकिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं।
गढ़मुक्तेश्वर कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें सतीश, हरमीत और अमित को दोषी बनाया गया।
शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल द्वितीय ने आरोपी सतीश को दोषी पाया और उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही आरोपी पर 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। आरोपी सतीश को जेल भेज दिया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सीएस यादव ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र की एक बीए की छात्रा 04 जनवरी 2013 को सहेली के जन्मदिन पर गढ़ के एक होटल में गई थी।
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वहां उसकी मुलाकात सतीश पुत्र नंदराम निवासी बक्सर थाना सिंभावली से हो गई। 29 दिसंबर 2013 को सतीश दो साथियों के साथ छात्रा के घर आया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया।
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साथ ही आरोपियों ने पीड़िता की वीडियो क्लिप भी बना ली। वीडियो क्लिप के माध्यम से आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल करते थे। कुछ दिनों बाद आरोपी पीड़िता को गाजियाबाद लेकर गया और वहां शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया।
पीड़िता ने परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जिस पर परिजनों ने शादी के रजिस्ट्रेशन को कैंसल कराया और थाने में तहरीर दी। लेकिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं।
गढ़मुक्तेश्वर कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें सतीश, हरमीत और अमित को दोषी बनाया गया।
शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल द्वितीय ने आरोपी सतीश को दोषी पाया और उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही आरोपी पर 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया। आरोपी सतीश को जेल भेज दिया गया है।