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अदालत ने सुनाई दुष्कर्म के मामले में दस साल की सजा

Fri, 07 Oct 2016 09:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Fri, 07 Oct 2016 09:52 PM IST
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court sentenced to ten years imprisonment in the case of rape
अन्य - फोटो : अमर उजाला

हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

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कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती को मोहल्ले के युवक मोनू ने शादी का झांसा देकर कई माह तक दुष्कर्म किया। इस बीच युवक की बैंक में नौकरी लग गई। उसके बाद उसने शादी से इंकार कर दिया। पांच जनवरी 2014 को युवती घर पर मौजूद थी।
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तभी मोनू छत के रास्ते उनके घर में घुस आया और फिर से दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती के परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर परिजनों ने कोर्टमें गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर घटना के पांच महीने बाद 29 मई 14 को कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।यह मामला एडीजे कोर्ट में विचारधीन था।
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शुक्रवार को एडीजे अमरजीत त्रिपाठी की कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि आरोपी मोनू को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया गया है। जिसमें कोर्ट ने उसे दस वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जमानत पर चल रहे आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

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