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Hapur News: नशीली गोली रखने के दोषी को 18 माह के कारावास की सजा
Mon, 14 Oct 2024 10:40 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 14 Oct 2024 10:40 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय ने नशीली गोली रखने के दोषी को 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
हापुड़ पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ रखने का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें कहा कि पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति के पास से 120 अवैध नशीली गोली बरामद हुई। पूछताछ में अपना नाम सागर निवासी मोहल्ला चमरी कोतवाली हापुड़ नगर बताया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने आरोपी सागर को अवैध नशीली गोली रखने का दोषी करार देते हुए 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को पांच दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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हापुड़ पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ रखने का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें कहा कि पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति के पास से 120 अवैध नशीली गोली बरामद हुई। पूछताछ में अपना नाम सागर निवासी मोहल्ला चमरी कोतवाली हापुड़ नगर बताया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने आरोपी सागर को अवैध नशीली गोली रखने का दोषी करार देते हुए 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को पांच दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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