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Hapur News: जिला जज ने दरोगा के खिलाफ दिए विभागीय जांच के आदेश
Thu, 10 Oct 2024 10:19 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 10 Oct 2024 10:19 PM IST
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हापुड़। धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम शेखपुर खिचरा में तीन अप्रैल को हुए विवाद के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने उपनिरीक्षक मनोज कुमार के खिलाफ एसपी को विभागीय जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट दो माह में न्यायालय में पेश करनी होगी
ग्राम शेखपुर खिचरा निवासी जमील ने थाना धौलाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि गांव के ही निवासी प्यार पुत्र गुलाम भूमि का भराव करवाने के उद्देश्य से अपना कूड़ा उनके घर के पास डालता है, जो हवा के द्वारा हमारे घर में पहुंचता है। इसी बात को लेकर आरोपी ने गाली गलौच और मारपीट की। उस समय ग्रामीणों ने मामला शांत करा दिया।
शाम को जब वह अपने परिवार के आरिफ, मोहम्मद अली, मुशाहिद, इस्लामुददीन की नमाज पढ़कर शान इलाही मस्जिद के बाहर आए तो आरोपियों ने लाठी-डंडे व सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने मामले की कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। लेकिन जांच के दौरान संबंधित उपनिरीक्षक ने कई गंभीर धाराएं हटा दी। मामले की सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने पुलिस अधीक्षक को आदेश किए कि वह इस मामले की दोबारा जांच कराएं। साथ ही संबंधित विवेचक थाना धौलाना में तैनात उपनिरीक्षक मनोज कुमार के खिलाफ मामले में धारा 452 व 307 का लोप करने, सात अभियुक्तगण का नाम विवेचना के दौरान निकालने को लेकर जांच की जाए। मामले की जांच दो माह के अंदर न्यायालय पेश करें।
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ग्राम शेखपुर खिचरा निवासी जमील ने थाना धौलाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि गांव के ही निवासी प्यार पुत्र गुलाम भूमि का भराव करवाने के उद्देश्य से अपना कूड़ा उनके घर के पास डालता है, जो हवा के द्वारा हमारे घर में पहुंचता है। इसी बात को लेकर आरोपी ने गाली गलौच और मारपीट की। उस समय ग्रामीणों ने मामला शांत करा दिया।
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शाम को जब वह अपने परिवार के आरिफ, मोहम्मद अली, मुशाहिद, इस्लामुददीन की नमाज पढ़कर शान इलाही मस्जिद के बाहर आए तो आरोपियों ने लाठी-डंडे व सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने मामले की कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। लेकिन जांच के दौरान संबंधित उपनिरीक्षक ने कई गंभीर धाराएं हटा दी। मामले की सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने पुलिस अधीक्षक को आदेश किए कि वह इस मामले की दोबारा जांच कराएं। साथ ही संबंधित विवेचक थाना धौलाना में तैनात उपनिरीक्षक मनोज कुमार के खिलाफ मामले में धारा 452 व 307 का लोप करने, सात अभियुक्तगण का नाम विवेचना के दौरान निकालने को लेकर जांच की जाए। मामले की जांच दो माह के अंदर न्यायालय पेश करें।
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