फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Consumer Forum imposes fine of 48 thousand.

उपभोक्ता फोरम ने 48 हजार का जुर्माना लगाया

Wed, 15 Mar 2017 10:15 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Wed, 15 Mar 2017 10:15 PM IST
विज्ञापन
Consumer Forum imposes fine of 48 thousand.
कोर्ट - फोटो : demo pic

जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी पर ट्रक मालिक को दुर्घटना क्लेम नहीं देने पर 48 हजार 236 रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार छह मार्च को ट्रक मालिक अय्यूब खान निवासी राजुपर गढ़ गांव हिम्मतपुर निवासी रईस का घरेलू सामान दिल्ली छोड़कर वापस लौट रहा था।

विज्ञापन


पिलखुवा में हाईवे पर ट्रक में एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। जिसमें रईस की मौत हो गई और अय्यूब सहित तीन लोग घायल हो गए। जिसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद ट्रक मालिक ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया।
विज्ञापन


जिसके चलते उसने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 15 मई 2015 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम कोर्ट में गुहार लगाई। तभी से ये मामला कोर्ट में विचारधीन था।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट में ट्रक की मरम्मत कार्य में खर्च हुए 93 हजार 955 रुपये व उस पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, आर्थिक क्षतिपूर्ति 66 हजार 912 रुपये, शारीरिक पीड़ा से संबधित क्षतिपूर्ति की 50 हजार रुपये धनराशि व वाद व्यय दिलाने की मांग की।


बुधवार को मामले में अध्यक्ष आरपी सिंह, नीरज सामान्य सदस्य, रेशमा यादव महिला सदस्य ने ट्रक की क्षति की धनराशि 43 हजार 236 रुपये व वाद व्यय 5000 हजार रुपये दिलाने का आदेश बीमा कंपनी को दिया। एक महीने में भुगतान नहीं करने पर छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित राशि देनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed