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खराब मोबाइल देने पर कीमत लौटाने के आदेश
अमर उजाला, हापुड़
Updated Sat, 13 Feb 2016 01:05 AM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को खराब मोबाइल देने पर कीमत वापस देने के आदेश दिए हैं।
ग्राम धीरखेड़ा निवासी प्रताप कसाना ने यहां उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हुए बताया कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से उसने एक माइक्रोमैक्स मोबाइल 3599 रुपये में क्रय किया था।
परिवादी द्वारा उपयुक्त मोबाइल क्रय किए जाने के पश्चात उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। परिवाही ने 13 अगस्त 2014 को विपक्षी के सर्विस सेंटर रेलवे रोड स्थित एचआईटीआई पर गया।
सर्विस सेंटर ने मोबाइल पास रख लिया और बताया कि मोबाइल में नई डिस्प्ले लगेगी जिसकी एवज में 1000 रुपये देने होंगे।
इस पर पीड़ित ने माइक्रोमेक्स मोबाइल कंपनी, फ्लिपकार्ट एवं सर्विस सेंटर के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरपी सिंह, सदस्यगण नीरज एवं रेशमा यादव ने विपक्षी गण को आदेश दिया कि वे परिवादी को उसके मोबाइल फोन की कीमत 3599 रुपये और परिवाद व्यय अंकन 1000 रुपये एक माह के अंदर अदा करें।
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ग्राम धीरखेड़ा निवासी प्रताप कसाना ने यहां उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हुए बताया कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से उसने एक माइक्रोमैक्स मोबाइल 3599 रुपये में क्रय किया था।
परिवादी द्वारा उपयुक्त मोबाइल क्रय किए जाने के पश्चात उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। परिवाही ने 13 अगस्त 2014 को विपक्षी के सर्विस सेंटर रेलवे रोड स्थित एचआईटीआई पर गया।
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सर्विस सेंटर ने मोबाइल पास रख लिया और बताया कि मोबाइल में नई डिस्प्ले लगेगी जिसकी एवज में 1000 रुपये देने होंगे।
इस पर पीड़ित ने माइक्रोमेक्स मोबाइल कंपनी, फ्लिपकार्ट एवं सर्विस सेंटर के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरपी सिंह, सदस्यगण नीरज एवं रेशमा यादव ने विपक्षी गण को आदेश दिया कि वे परिवादी को उसके मोबाइल फोन की कीमत 3599 रुपये और परिवाद व्यय अंकन 1000 रुपये एक माह के अंदर अदा करें।
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