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बूथ पर मोबाइल व मादक पदार्थ ले जाने पर जा सकते हैं, हवालात

Sat, 04 Feb 2017 10:54 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़ Updated Sat, 04 Feb 2017 10:54 PM IST
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Booth can carry drugs, Detention.
मादक पदार्थ - फोटो : demo pic

11 फरवरी को मतदान करने मोबाइल और मादक पदार्थ लेकर न जाएं। कहीं ऐसा न हो कि आपकी गलती परेशानी का सबब बन जाए। अगर बूथ के अंदर प्रयोग करते पाए गए तो हवालात की हवा खानी पड़ सकती है।

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आचार संहिता के तहत विधानसभा बूथ के भीतर से फोटोग्राफी पर रोक लगा दी है। अगर कोई वोटर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदान में बाधा पहुंचाना या फिर पीठासीन अधिकारी के कार्य में दखल देना नियम का उल्लंघन है।
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इसके लिए वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि बूथ के बाहर कूड़ा फेंकना व थूकना अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार वोटर बूथ पर ही फोन या मादक पदार्थ का उपयोग करता है। ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही उसे हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है।
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एसपी अलंकृता सिंह ने बताया कि आचार संहिता के नियमों के पालन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बूथ पर फोन या मादक पदार्थ ले जाने वालों पर भी निगाह रखी जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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