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Hapur News: जानलेवा हमले के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

Mon, 15 Apr 2024 10:56 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Mon, 15 Apr 2024 10:56 PM IST
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atatck accused go jail
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले करने के मामले में दो आरोपियों को दोषियों करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव शाहपुर फगौता निवासी दीपक पुत्र ब्रह्मजीत सिंह ने धौलाना थाने में एक तहरीर दी। जिसमें कहा कि कुछ दिन पहले कृष्ण पुत्र विजयपाल व बाली पुत्र धर्मवीर सिंह में रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। वह विवाद को निपटाने के लिए मौके पर बोले की जो जायज हो वह कार्य करके मामले को समाप्त करो। जिस पर कृष्ण की उनसे कहासुनी हो गई। जिसके बाद 19 जनवरी 2011 को अपने एक रिश्तेदार के यहां से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। जब वह अपने गांव के समीप पहुंचे तो आरोपी कृष्ण व राकेश ने उन्हें रोक लिया और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गए। शोर सुनकर कुछ लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए।
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पुलिस ने आरोपी कृष्ण व राकेश के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विपिन कुमार द्वितीय ने आरोपी कृष्ण व राकेश को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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