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एसिड अटैक के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला/ हापुड़
Updated Sat, 04 Mar 2017 10:05 PM IST
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कोर्ट
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जिला जज की कोर्ट ने एसिड अटैक के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) भाग सिंह भाटी ने बताया कि थाना देहात क्षेत्र के एक गांव में पिलखुवा के सर्वोदय कालोनी निवासी विपिन अपनी बहन के यहां आया हुआ था। वह गांव की एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। विपिन युवती से खफा रहता था।
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27 अगस्त 2015 को युवती डेरी से दूध लेकर अपने घर लौट रही थी जैसे ही वह मकान के समीप पहुंची तो विपिन तेजाब लेकर वहां पहुंचा। जहां उसने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर तेजाब डाल दिया।
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जिसमें वह बुरी तरह झुलस गई। युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था ।
मामले में जिला जज घनश्याम पाठक की कोर्ट ने शनिवार को युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने विपिन पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।