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आरटीआई के तहत सूचना न देने पर जुर्माना लगा

Fri, 08 Sep 2017 11:52 PM IST
Updated Fri, 08 Sep 2017 11:52 PM IST
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आरटीआई के तहत सूचना न देने पर जुर्माना लगा
आरटीआई के तहत सूचना न देने पर लगा जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
गढ़मुक्तेश्वर । जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने गांव गंदू नंगला के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सिंभावली क्षेत्र के गांव गंदू नंगला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता संजीव कुमार ने 26 जून 2013 को जन सूचना अधिकार अधिनियम एक्ट 2005 के तहत सात बिंदुओं पर जन सूचना अधिकारी से सूचना मांगी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने पर यह मामला राज्य सूचना आयोग में पहुंच गया। इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त द्वारा भी कई बार रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन इसके बाद भी जन सूचना अधिकारी ने जानकारी नहीं दी। सूूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत गंदूनगला समेत 14 जुलाई 2015 से लेकर 30-जून 2016 तक जिला पंचायत राज अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी पर भी 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड वसूलने का आदेश दिया है।
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