फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   570 cases were disposed

570 मामलों का हुआ निस्तारण

Sun, 10 Apr 2016 01:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़ Updated Sun, 10 Apr 2016 01:23 AM IST
विज्ञापन
570 cases were disposed
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/प्रथम सिविल जज (सीडि) मोहम्मद रफी की देखरेख में शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 570 मामलों का निस्तारण कर 13,40,597 रुपये का सैटिलमेंट किया गया।

विज्ञापन



शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें जिला जज दीपक कुमार श्रीवास्तव ने एक वाद का निस्तारण किया। अपर जिला जज सुशील कुमार त्यागी ने 83 वादों का निस्तारण कर 53,500 रुपये अर्थदंड वसूल कर 3,44,000 रुपये की धनराशि दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित पक्ष को दिलाई।
विज्ञापन


प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कमलेश दुबे ने 20 वादों का निस्तारण किया। अपर जिला जज/ फास्ट ट्रैक चंद्रपाल ने एक वाद का निस्तारण कर 500 रुपये अर्थदंड वसूल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रविजय श्रीनेत ने 366 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 53780 रुपये अर्थदंड वसूल किया। प्रथम सिविल जज (सीडि) मोहम्मद रफी ने पांच वादों का निस्तारण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि यादव ने 32 वादों का निस्तारण कर 3850 रुपये का अर्थदंड वसूल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अश्वनी कुमार ने 11 वादों का निस्तारण कर 6400 रुपये का अर्थदंड वसूल किया।


सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर अमर प्रताप चौधरी ने 47 वादों का निस्तारण कर 16450 रुपये अर्थदंड वसूल किया। सहायक श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने चार वादों का निस्तारण कर 86217 रुपये की धनराशि पीड़ित पक्ष को दिलाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed