फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   12 samples of mawa, gram flour and flour failed, fine of 6.50 lakh imposed

Hapur News: मावा, बेसन और आटे के 12 नमूने फेल, 6.50 लाख का लगाया जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 12 Mar 2025 10:10 PM IST
विज्ञापन
12 samples of mawa, gram flour and flour failed, fine of 6.50 lakh imposed
हापुड़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा लिए गए मावा, बेसन, आटा व दूध के 12 नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक आई है। एडीएम न्यायालय ने 12 प्रतिष्ठानों पर 6.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन


सहायक आयुक्त द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने पिछले तीन माह में करीब 250 नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजे हैं। पूर्व में लिए गए इन नमूनों में से बेसन, कुट्टे का आटा, मिश्रित दूध, मिठाई, सफेद रसगुल्ला, मावा, पनीर, बूंदी के लड्डू और यहां तक की चटनी में भी मिलावट मिली थी। ऐसे में इनके खिलाफ एडीएम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। जिसके आधार पर न्यायालय ने 12 मामलों में फरवरी में फैसला सुनाया।
विज्ञापन



इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना



मोहल्ला निवाजीपुरा भंडापट्टी निवासी रफीक पर बिना पंजीकरण के खाद्य सामग्री बेचने पर दो लाख का जुर्माना, गांव कृपानगर उर्फ बीघेपुर निवासी देवेंद्र के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 25 हजार, कुचेसर चौपला शाहपुर जट्ट निवासी प्रमोद कुमार के यहां सफेद रसगुल्ले का नमूना फेल होने पर 50 हजार, धौलाना के गांव लालपुर निवासी लताफत निवासी के यहां से मावे का नमूना फेल होने पर 25 हजार, गढ़ में इंद्रानगर रेलवे रोड पर जाहिद के यहां पनीर का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये, फतेहपुर कुचेसर चौपला निवासी सुभाष के यहां से बूंदी के लड्डू का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ गढ़ के गांव अठसैनी निवासी मईनुद्दीन चिकन सेंंटर से लिए गए चटनी का नमूना फेल होने पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया। बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मतनौरा निवासी यशपाल सिंह को बिना खाद्य पंजीकरण के सामान बेचने पर 50 हजार का जुर्माना, बुलंदशहर रोड स्थित पहलवान डेयरी के यहां से दूध का नमूना फेल होने पर 25 हजार, गढ़ के मोहल्ला आंबेडकर नगर निवासी मनीष कुमार के यहां से चोकोबार मीडियम फेट का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये, धौलाना के लालपुर निवासी हसरत अली के यहां से मावा का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये व गांव बदनौली निवासी अरुण कुमार के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed