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Hapur News: मावा, बेसन और आटे के 12 नमूने फेल, 6.50 लाख का लगाया जुर्माना
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हापुड़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा लिए गए मावा, बेसन, आटा व दूध के 12 नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक आई है। एडीएम न्यायालय ने 12 प्रतिष्ठानों पर 6.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक आयुक्त द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने पिछले तीन माह में करीब 250 नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजे हैं। पूर्व में लिए गए इन नमूनों में से बेसन, कुट्टे का आटा, मिश्रित दूध, मिठाई, सफेद रसगुल्ला, मावा, पनीर, बूंदी के लड्डू और यहां तक की चटनी में भी मिलावट मिली थी। ऐसे में इनके खिलाफ एडीएम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। जिसके आधार पर न्यायालय ने 12 मामलों में फरवरी में फैसला सुनाया।
इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
मोहल्ला निवाजीपुरा भंडापट्टी निवासी रफीक पर बिना पंजीकरण के खाद्य सामग्री बेचने पर दो लाख का जुर्माना, गांव कृपानगर उर्फ बीघेपुर निवासी देवेंद्र के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 25 हजार, कुचेसर चौपला शाहपुर जट्ट निवासी प्रमोद कुमार के यहां सफेद रसगुल्ले का नमूना फेल होने पर 50 हजार, धौलाना के गांव लालपुर निवासी लताफत निवासी के यहां से मावे का नमूना फेल होने पर 25 हजार, गढ़ में इंद्रानगर रेलवे रोड पर जाहिद के यहां पनीर का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये, फतेहपुर कुचेसर चौपला निवासी सुभाष के यहां से बूंदी के लड्डू का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ गढ़ के गांव अठसैनी निवासी मईनुद्दीन चिकन सेंंटर से लिए गए चटनी का नमूना फेल होने पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया। बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मतनौरा निवासी यशपाल सिंह को बिना खाद्य पंजीकरण के सामान बेचने पर 50 हजार का जुर्माना, बुलंदशहर रोड स्थित पहलवान डेयरी के यहां से दूध का नमूना फेल होने पर 25 हजार, गढ़ के मोहल्ला आंबेडकर नगर निवासी मनीष कुमार के यहां से चोकोबार मीडियम फेट का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये, धौलाना के लालपुर निवासी हसरत अली के यहां से मावा का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये व गांव बदनौली निवासी अरुण कुमार के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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सहायक आयुक्त द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने पिछले तीन माह में करीब 250 नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजे हैं। पूर्व में लिए गए इन नमूनों में से बेसन, कुट्टे का आटा, मिश्रित दूध, मिठाई, सफेद रसगुल्ला, मावा, पनीर, बूंदी के लड्डू और यहां तक की चटनी में भी मिलावट मिली थी। ऐसे में इनके खिलाफ एडीएम न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। जिसके आधार पर न्यायालय ने 12 मामलों में फरवरी में फैसला सुनाया।
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इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
मोहल्ला निवाजीपुरा भंडापट्टी निवासी रफीक पर बिना पंजीकरण के खाद्य सामग्री बेचने पर दो लाख का जुर्माना, गांव कृपानगर उर्फ बीघेपुर निवासी देवेंद्र के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 25 हजार, कुचेसर चौपला शाहपुर जट्ट निवासी प्रमोद कुमार के यहां सफेद रसगुल्ले का नमूना फेल होने पर 50 हजार, धौलाना के गांव लालपुर निवासी लताफत निवासी के यहां से मावे का नमूना फेल होने पर 25 हजार, गढ़ में इंद्रानगर रेलवे रोड पर जाहिद के यहां पनीर का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये, फतेहपुर कुचेसर चौपला निवासी सुभाष के यहां से बूंदी के लड्डू का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ गढ़ के गांव अठसैनी निवासी मईनुद्दीन चिकन सेंंटर से लिए गए चटनी का नमूना फेल होने पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया। बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मतनौरा निवासी यशपाल सिंह को बिना खाद्य पंजीकरण के सामान बेचने पर 50 हजार का जुर्माना, बुलंदशहर रोड स्थित पहलवान डेयरी के यहां से दूध का नमूना फेल होने पर 25 हजार, गढ़ के मोहल्ला आंबेडकर नगर निवासी मनीष कुमार के यहां से चोकोबार मीडियम फेट का नमूना फेल होने पर 10 हजार रुपये, धौलाना के लालपुर निवासी हसरत अली के यहां से मावा का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये व गांव बदनौली निवासी अरुण कुमार के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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