एक्सईएन पर उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना
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हमीरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने दो मामलों में उपभोक्ताओं को राहत दिलाते हुए पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता पर दस हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही तय की गई अवधि में जुर्माना अदा न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के निर्देश दिए हैं। मौदहा कस्बे के चौधराना पूर्वी तरौस मोहल्ला निवासी अशफाक अहमद ने पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता व प्रबंध निदेशक पावर कारपोरेशन लखनऊ के खिलाफ वाद दायर किया था। वाद में 8690 रुपये वसूलने एवं ट्रांसफार्मर न लगाने के कारण फसल सूखने का आरोप लगाया था। फोरम ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विपक्षी को आदेशित किया कि विद्युत बिल 8690 वसूला गया है। उसे तत्काल वापस किया जाए व 30 दिनों के अंदर वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये वादी को अदा किए जाए।
दूसरे मामले में मवईजार निवासी रामबाबू शिवहरे ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ फोरम में वाद दायर किया था। इस पर फोरम ने आदेश किया कि नलकूप बिजली कनेक्शन में पांच एचपी के स्थान पर 7.5 एचपी का ट्रांसफार्मर दिया जाए तथा मार्च 2014 का बिल निरस्त करके नया संशोधित बिल पांच एचपी की दर से बनाकर वादी को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। फोरम ने कहा कि इस बिल में किसी भी प्रकार का अधिभार नहीं लगाया जाएगा। वादी को मानसिक कवर व क्षतिपूर्ति के रूप में सात हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। यह धनराशि विभाग दोषी कर्मचारी के वेतन से वसूला जाएगा।