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वृद्ध को साढ़े तीन वर्ष की सजा व 20 हजार अर्थदंड

Wed, 16 Feb 2022 11:38 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 11:38 PM IST
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Punishment for murderous assault and robbery
हमीरपुर। सिर पर फरसा मारकर एक लाख रुपये लूट ले जाने के मामले में अदालत ने दोषी को साढे़ तीन साल की सजा व 20 हजार रुपया अर्थदंड लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक अशोक शुक्ला व प्रवीण सिंह भदौरिया ने बताया कि मौदहा थानाक्षेत्र के भैस्ता गांव निवासी पीड़िता अमिरती देवी ने 26 जून 2018 को पुलिस अधीक्षक को दी तहरीर में बताया कि पति गोरखपुर से ईंट-भट्टा से मजदूरी के एक लाख चार हजार रुपये लाए थे। 20 जून 2018 की रात करीब 11 बजे जब पीड़िता घर के अंदर पति भइयालाल (62) के साथ मजदूरी का हिसाब कर रही थी। तभी गांव निवासी भगवानदीन व कारिया फरसा व लाठी लेकर आए और लूट करने की नीयत से फरसा से मारपीट कर दी। शोर सुनकर उसके जेठ, जेठानी आ गए। जिनके ललकारने पर आरोपी एक लाख चार हजार 59 रुपये लूटकर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। जिसकी सूचना पीड़िता ने यूपी 100 को दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी भगवानदीन उर्फ सिकंदर जेल में निरुद्ध है।

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सुनीता शर्मा की अदालत ने दोषी को साढ़े तीन वर्ष की कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दोषी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।
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