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Hamirpur News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 15 Nov 2025 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Sat, 15 Nov 2025 11:56 PM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for kidnapping and raping a teenager
हमीरपुर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा मिशन शक्ति फेज 5.0 और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।
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राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के चाचा ने 19 अगस्त 2022 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि चंडौत गांव निवासी अंगदपाल किशोरी को बहला फुसलाकर अपहृत कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना उप निरीक्षक योगेश कुमार शुक्ला ने की। शनिवार को विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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