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गैंगस्टर के आरोपी को तीन वर्ष आठ माह 19 दिन की सजा

Sun, 03 Apr 2022 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 11:27 PM IST
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hamirpur
हमीरपुर। गैंगस्टर के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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बाइक चोरी के सक्रिय सदस्य व गैंगस्टर एक्ट सहित तीन मामलों के आरोपी को विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जनपद कानपुर के नोरइया खेड़ा गोविंद नगर निवासी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नरेंद्र चौहान के खिलाफ बाइक चोरी के तीन मामले मौदहा सहित अलग-अलग थानों में दर्ज हैं।

बताया कि यह गैंग लीडर विशाल के गिरोह का सक्रिय सदस्य है। जिसका नौ लोगों का एक संगठित गिरोह है। जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए हमीरपुर, बांदा, महोबा आदि जनपदों से वाहन चोरी कर उनके नंबर प्लेट बदल कर बेचते हैं। साथ ही आसपास के जनपदों में जाकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी मामले में अपर जिला सत्र विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अरुण कुमार राय की अदालत ने शनिवार को तीन वर्ष आठ माह 19 दिन का कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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