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गैंगलीडर व उसके साथियों को तीन वर्ष का कारावास

Thu, 19 May 2022 11:58 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 11:58 PM IST
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Gangleader and his accomplices imprisoned for three years
हमीरपुर। गैंगस्टर एक्ट, लूट, हत्या, चोरी, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगलीडर और उसके दो साथियों को तीन साल का कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शहर कोतवाली के नगर निवासी गैंग लीडर कल्लू उर्फ कृष्णपाल सोनकर निवासी मोहल्ला बेतवा घाट, राधेश्याम सोनकर व ऋषि सिंह निवासी मोहल्ला रमेड़ी का एक संगठित गिरोह है। बताया कि यह गैंग अपने व अपने गैंग के सदस्यों के भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं और समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं।
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कहा कि जनमानस में कोई भी व्यक्ति इनके भय के कारण जुबान खोलने का साहस नहीं कर पाते हैं। इनके विरुद्ध कोतवाली में लूट, हत्या, जानलेवा हमला, मारपीट, सरकारी कर्मचारी से मारपीट, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज हैं।
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बताया कि प्रभारी निरीक्षक प्रेम कुमार यादव की तहरीर पर कोतवाली नगर में अभियुक्तों के विरुद्ध 22 फरवरी 2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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