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दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
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हमीरपुर। दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि थाना जरिया के तुरना गांव निवासी पीड़ित पिता धम्मी हाल मुकाम थाना शुक्लागंज सीताराम कालोनी उन्नाव है। पुलिस को दी तहरीर में पिता ने बताया कि पुत्री उमाकांती की शादी 25 जून 2020 को बिवांर थानाक्षेत्र के महेरा निवासी विजय के साथ की थी। दहेज को लेकर ससुरालीजन अक्सर उससे मारपीट व परेशान करते थे। जिसकी पंचायत कराई तो सुलह समझौता हो गया था। 10 मई 2021 को उसकी पुत्री का शव फंदे पर लटका मिला, ससुरालीजन फरार थे आरोप है कि आरोपी पति विजय, ससुर बिंदा, सास सुशीला, जेठ अनिल, जीतेंद्र, खजांची, देवर अजय व जेठानी अनीता द्वारा तंग करने के कारण यह घटना घटी है। इस मामले में आरोपी पति की ओर से जमानत याचिका डाली गई। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश गीतांजलि गर्ग की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हमीरपुर। करीब एक माह पूर्व घर के बाहर बैठे युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामबाबू अवस्थी व सुभाष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 25 फरवरी को राठ कोतवाली क्षेत्र के गल्हिया गांव निवासी मुन्नू उर्फ चंद्रशेखर यादव (26) अपने घर के बाहर बैठा था। तभी गांव निवासी मुच्चा उर्फ अशोक लोधी, उसकी पत्नी नर्मदा, पिता कालीचरन लाठी डंडे लेकर आए और रंजिश के चलते उससे गाली गलौज करने लगे। चंद्रशेखर ने इसका विरोध किया तो मारपीट कर मुच्चा ने जान से मारने की नीयत से तमंचे दो फायर भी किए। जिसमें एक फायर उसके गाल में लगा, जिससे वह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। घायल को राठ सीएचसी में भर्ती कराया जहां इलाज चल रहा है। इस मामले में घायल की मां ने राठ कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें आरोपी कालीचरन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.) विनीत कुमार वासवानी ने खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि थाना जरिया के तुरना गांव निवासी पीड़ित पिता धम्मी हाल मुकाम थाना शुक्लागंज सीताराम कालोनी उन्नाव है। पुलिस को दी तहरीर में पिता ने बताया कि पुत्री उमाकांती की शादी 25 जून 2020 को बिवांर थानाक्षेत्र के महेरा निवासी विजय के साथ की थी। दहेज को लेकर ससुरालीजन अक्सर उससे मारपीट व परेशान करते थे। जिसकी पंचायत कराई तो सुलह समझौता हो गया था। 10 मई 2021 को उसकी पुत्री का शव फंदे पर लटका मिला, ससुरालीजन फरार थे आरोप है कि आरोपी पति विजय, ससुर बिंदा, सास सुशीला, जेठ अनिल, जीतेंद्र, खजांची, देवर अजय व जेठानी अनीता द्वारा तंग करने के कारण यह घटना घटी है। इस मामले में आरोपी पति की ओर से जमानत याचिका डाली गई। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश गीतांजलि गर्ग की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हमीरपुर। करीब एक माह पूर्व घर के बाहर बैठे युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामबाबू अवस्थी व सुभाष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 25 फरवरी को राठ कोतवाली क्षेत्र के गल्हिया गांव निवासी मुन्नू उर्फ चंद्रशेखर यादव (26) अपने घर के बाहर बैठा था। तभी गांव निवासी मुच्चा उर्फ अशोक लोधी, उसकी पत्नी नर्मदा, पिता कालीचरन लाठी डंडे लेकर आए और रंजिश के चलते उससे गाली गलौज करने लगे। चंद्रशेखर ने इसका विरोध किया तो मारपीट कर मुच्चा ने जान से मारने की नीयत से तमंचे दो फायर भी किए। जिसमें एक फायर उसके गाल में लगा, जिससे वह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। घायल को राठ सीएचसी में भर्ती कराया जहां इलाज चल रहा है। इस मामले में घायल की मां ने राठ कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें आरोपी कालीचरन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.) विनीत कुमार वासवानी ने खारिज कर दी है।
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