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छेड़छाड़ के मामले में सात वर्ष की कैद

Sat, 16 Mar 2019 11:43 PM IST
SHIVPRAKASH SHIVPRAKASH हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश Published by: SHIVPRAKASH SHIVPRAKASH Updated Sat, 16 Mar 2019 11:43 PM IST
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Seven years of imprisonment in the case of tampering
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
मौदहा थानाक्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में अदालत ने दोष सिद्ध पाया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने दोषी को सात वर्ष की सजा व 16 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता आनंद सक्सेना व अल्ताफ हुसैन ने बताया मौदहा थानाक्षेत्र के एक गांव में नौ मार्च 2016 को महिला सो रही थी। वहीं पीड़िता के बगल में उसकी पुत्री दूसरी चारपाई में थी। तभी रामदास मकान में लगी झांकर हटाकर घर के अंदर घुस आया और महिला से छेड़खानी करने लगा।
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विरोध करने की आवाज सुनकर उसकी पुत्री उठकर शोर मचाने लगी। इस पर रामदास तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। घटना के दूसरे दिन महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट ने उसे सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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