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नौ लोगों को दो-दो साल की सजा
Tue, 11 Jun 2019 11:02 PM IST
SHIVPRAKASH SHIVPRAKASH
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश
Published by: SHIVPRAKASH SHIVPRAKASH
Updated Tue, 11 Jun 2019 11:02 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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साढ़े पांच साल पहले बिवांर के मसगांव में भूमि प्रबंधन समिति की पट्टे वाली जमीन की दीवार आरोपी ने गिरा दी। इस मामले में एसीजेएम कोर्ट ने नौ लोगों को सजा सुनाई। सभी ने सजा के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल की। मंगलवार को जिला जज मो. असलम ने सभी पर सजा को बरकरार रखा। दो-दो वर्ष की सजा सुनाते हुए पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के मसगांव निवासी महादेव व छुट्टू ने पांच दिसबंर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि भूमि प्रबंधन समिति से मिले पट्टे की जमीन पर उनकी दीवार बनी थी। जिसे गांव निवासी हरिराम, मनीराम, पप्पू, लल्लू, गोपाल, तुलसीराम, बच्चीलाल, श्यामबाबू व शिवरतन ने गिरा दी।
साथ ही दीवार की ईंट चोरी कर ले गए। मामले की सुनवाई पहले सीजेएम कोर्ट में पूरी हुई तो सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई। लेकिन आरोपियों ने दोष सिद्ध के विरुद्ध जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। बताया कि मामले की सुनवाई के बाद जिला जज मो.असलम ने मंगलवार को सभी नौ पर सजा की पुष्टि करते हुए अर्थदंड लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के मसगांव निवासी महादेव व छुट्टू ने पांच दिसबंर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि भूमि प्रबंधन समिति से मिले पट्टे की जमीन पर उनकी दीवार बनी थी। जिसे गांव निवासी हरिराम, मनीराम, पप्पू, लल्लू, गोपाल, तुलसीराम, बच्चीलाल, श्यामबाबू व शिवरतन ने गिरा दी।
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साथ ही दीवार की ईंट चोरी कर ले गए। मामले की सुनवाई पहले सीजेएम कोर्ट में पूरी हुई तो सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई। लेकिन आरोपियों ने दोष सिद्ध के विरुद्ध जिला जज की कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। बताया कि मामले की सुनवाई के बाद जिला जज मो.असलम ने मंगलवार को सभी नौ पर सजा की पुष्टि करते हुए अर्थदंड लगाया है।
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