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मारपीट में लेखपाल को चार साल की कैद
Updated Thu, 01 Nov 2018 11:35 PM IST
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हमीरपुर। सरीला तहसील में उधारी के रुपये मांगने पर लेखपाल ने दुकानदार के साथ मारपीट कर रुपये छीन लिए। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल ने की और लेखपाल को चार की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता राकेश सिंह ने बताया जरिया थानाक्षेत्र के सरीला तहसील में रमेश कुमार शिवहरे एसडीएम कोर्ट के पास परचून की दुकान किए है। दुकान से लेखपाल सुनील कुमार उधार में सामान लेता था। 21 जनवरी 2017 को दुकानदार के रुपये मांगने पर लेखपाल चला गया था और 22 जनवरी की सुबह नौ बजे दुकान पर आया।
लेखपाल ने दुकानदार का गला दबाकर मारपीट करने लगा। रमेश के विरोध करने पर लेखपाल ने मारपीट कर उसकी जेब से दो हजार रुपये निकाल लिए और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना को क्लीनिक संचालक डा. जयसिंह, रामस्वरूप सैनी व दुकानदार की पत्नी लक्ष्मी ने देखा।
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थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई तो उसने अदालत में अर्जी डाली। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। गुरुवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल ने लेखपाल सुनील कुमार को दोषी पाते हुए चार की साल की सजा सुनाई।
उधार में सामान न देने पर लेखपाल से हुआ था विवाद
अमर उजाला ब्यूरो
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शासकीय अधिवक्ता राकेश सिंह ने बताया जरिया थानाक्षेत्र के सरीला तहसील में रमेश कुमार शिवहरे एसडीएम कोर्ट के पास परचून की दुकान किए है। दुकान से लेखपाल सुनील कुमार उधार में सामान लेता था। 21 जनवरी 2017 को दुकानदार के रुपये मांगने पर लेखपाल चला गया था और 22 जनवरी की सुबह नौ बजे दुकान पर आया।
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लेखपाल ने दुकानदार का गला दबाकर मारपीट करने लगा। रमेश के विरोध करने पर लेखपाल ने मारपीट कर उसकी जेब से दो हजार रुपये निकाल लिए और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना को क्लीनिक संचालक डा. जयसिंह, रामस्वरूप सैनी व दुकानदार की पत्नी लक्ष्मी ने देखा।
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थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई तो उसने अदालत में अर्जी डाली। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। गुरुवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय पाल ने लेखपाल सुनील कुमार को दोषी पाते हुए चार की साल की सजा सुनाई।
उधार में सामान न देने पर लेखपाल से हुआ था विवाद
अमर उजाला ब्यूरो