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आर्म्स एक्ट के मामले में ढाई हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई
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हमीरपुर। अवैध शस्त्र रखने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने युवक पर ढाई हजार का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने अर्थदंड न जमा करने पर सात दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर 2001 को कुरारा थाना पुलिस ने क्षेत्र के कुसौंलीपुरवा निवासी हरमान सिंह उर्फ कल्लू सिंह को 32 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आर्म्स अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्जकर जेल भेजा था, जहां वह पांच दिन जेल में निरुद्ध रहा।
इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे ढाई हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर सात दिन के साधारण कारावास के आदेश दिए हैं। इसमें अदालत ने कहा है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाए।
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शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर 2001 को कुरारा थाना पुलिस ने क्षेत्र के कुसौंलीपुरवा निवासी हरमान सिंह उर्फ कल्लू सिंह को 32 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आर्म्स अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्जकर जेल भेजा था, जहां वह पांच दिन जेल में निरुद्ध रहा।
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इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे ढाई हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर सात दिन के साधारण कारावास के आदेश दिए हैं। इसमें अदालत ने कहा है कि अभियुक्त द्वारा प्रकरण में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाए।
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