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पीड़ित उपभोक्ताओं को आखिर मिला इंसाफ

Sat, 08 Aug 2015 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो हमीरपुर Updated Sat, 08 Aug 2015 01:08 AM IST
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Consumers suffering finally got justice

उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश की अवमाना के मामलों में दो पीड़ित उपभोक्ताओं को दूसरे पत्र से वसूली गई धनराशि के चेक सौंपा। दोनों पीड़ित उपभोक्ता चेक पाकर काफी खुश नजर आए।

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उपभोक्ता फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया राठ तहसील के जुलेहठी निवासी मुन्ना सिंह के मामले में महोबा जिले सूपा स्थित ओरियंटल बैंक आफ  कामर्स के शाखा प्रबंधक को एक माह में सात हजार रूपये जमा करने के निर्देश दिए गए थे।
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विपक्षी के आदेश का पालन न करने पर इसे अवमानना मानते हुए वसूली के लिए आरसी जारी की गई। चरखारी के तहसीलदार ने बैंक शाखा प्रबंधक से सात हजार रूपये वसूल कर उपभोक्ता फोरम न्यायालय को भेजा। इसे शुक्रवार को फोरम के अध्यक्ष/ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएल यादव  ने पीड़ित को चेक सौंपा।
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इसी तरह सुमेरपुर कस्बा निवासी लोटन प्रसाद गुप्ता ने उप्र राज्य परिवहन निगम महोबा और बांदा के क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक के खिलाफ परिवाद दायर किया था।उपभोक्ता ने आरोप लगाया था  परिचालक अखिलेश कुमार ने टिकट न देने के साथ उससे अभद्रता की।



न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मामले को सही पाया और चार हजार रूपये का जुर्माना लगाया। विपक्षी ने चार हजार रूपये का चेक फोरम में जमा किया गया। इसे फोरम अध्यक्ष व सदस्यों ने उपभोक्ता को सौंप दिया। इस मौके पर कंप्यूटर आपरेटर कौशल सिंह जादौन, श्रीकांत यादव व वादी के अधिवक्ता सुरेशचंद्र साहू व रूद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।

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