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Hamirpur News: डीएम के चालक व प्रधान के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज, चालक निलंबित
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। मौरंग के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए निकले खान अधिकारी की गाड़ी का पीछा करने के मामले में डीएम के चालक व टिकरौली गांव के प्रधान पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर अवैध खनन व परिवहन करने वालों को लोकेशन देने का काम करने का आरोप है। खान अधिकारी की तहरीर पर दोनों के खिलाफ चोरी, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं चालक को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की गई है।
खान अधिकारी वशिष्ठ यादव दो नवंबर की रात करीब 10.30 बजे अवैध खनन परिवहन की जांच को निकले। मुख्यालय से राठ जाते समय थाना ललपुरा से करीब आठ किमी पहले खान अधिकारी के वाहन के पीछे एक स्कार्पियो पीछा करती दिखी। जो उनका वाहन रुकने पर रुक रही थी और चलने पर पीछे-पीछे चल रही थी। उक्त वाहन के संबंध में थाना ललपुरा में सूचना दी गई। सूचना पर ललपुरा पुलिस ने खान अधिकारी का पीछा कर रहे वाहन को रुकवाया। जिसमें दो लोग बैठे मिले।
इनमे एक का नाम सरनाम सिंह निवासी ग्राम खाईपुर थाना सजेती जिला कानपुर नगर व दूसरा अक्षय उर्फ बवाली निवासी-टिकरौली थाना कोतवाली हमीरपुर पता चला। सरनाम डीएम का चालक है। वहीं अक्षय टिकरौली ग्राम प्रधान का पति है। थानाध्यक्ष संगीता यादव ने बताया कि दोनों के खिलाफ लोकेशन देने व अवैध खनन परिवहन करने वाले वाहनों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई गतिमान कर दी गई है। बताया कि उक्त लोगों के खिलाफ चोरी के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व अरूण कुमार मिश्रा ने बताया कि सरनाम सिंह के कलक्ट्रेट कर्मचारी संज्ञानित होने पर जिलाधिकारी के आदेश पर उसे तत्काल निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित कर दी गई है।
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हमीरपुर। मौरंग के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए निकले खान अधिकारी की गाड़ी का पीछा करने के मामले में डीएम के चालक व टिकरौली गांव के प्रधान पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर अवैध खनन व परिवहन करने वालों को लोकेशन देने का काम करने का आरोप है। खान अधिकारी की तहरीर पर दोनों के खिलाफ चोरी, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं चालक को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की गई है।
खान अधिकारी वशिष्ठ यादव दो नवंबर की रात करीब 10.30 बजे अवैध खनन परिवहन की जांच को निकले। मुख्यालय से राठ जाते समय थाना ललपुरा से करीब आठ किमी पहले खान अधिकारी के वाहन के पीछे एक स्कार्पियो पीछा करती दिखी। जो उनका वाहन रुकने पर रुक रही थी और चलने पर पीछे-पीछे चल रही थी। उक्त वाहन के संबंध में थाना ललपुरा में सूचना दी गई। सूचना पर ललपुरा पुलिस ने खान अधिकारी का पीछा कर रहे वाहन को रुकवाया। जिसमें दो लोग बैठे मिले।
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इनमे एक का नाम सरनाम सिंह निवासी ग्राम खाईपुर थाना सजेती जिला कानपुर नगर व दूसरा अक्षय उर्फ बवाली निवासी-टिकरौली थाना कोतवाली हमीरपुर पता चला। सरनाम डीएम का चालक है। वहीं अक्षय टिकरौली ग्राम प्रधान का पति है। थानाध्यक्ष संगीता यादव ने बताया कि दोनों के खिलाफ लोकेशन देने व अवैध खनन परिवहन करने वाले वाहनों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई गतिमान कर दी गई है। बताया कि उक्त लोगों के खिलाफ चोरी के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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एडीएम वित्त एवं राजस्व अरूण कुमार मिश्रा ने बताया कि सरनाम सिंह के कलक्ट्रेट कर्मचारी संज्ञानित होने पर जिलाधिकारी के आदेश पर उसे तत्काल निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई भी प्रचलित कर दी गई है।