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गैंगेस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Fri, 29 Oct 2021 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 11:24 PM IST
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Bail plea of three accused of gangster act rejected
हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट, हत्या, समाज विरोधी क्रियाकलाप के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के करियापुर गांव निवासी आरोपी शैलेंद्र यादव, मुलायम यादव, रणधीर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। युवती की जघन्य हत्या, समाज विरोधी क्रियाकलाप व गिरोहबंद कार्यों के मामले में पिछले 27 सितंबर को गैंग चार्ट डीएम ने अनुमोदित किया था। 29 सितंबर को पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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बताया कि 16 फरवरी को अपने परिवार की चचेरी बहन नेहा यादव (21) को जहरीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर घर से दूर खेतों में ले जाकर कुल्हाड़ी से काटकर उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। बताया कि सबूत मिटाने के उद्देश्य से खेत के एक गहरे बोरवेल में डालकर शव को छिपा दिया था। वहीं अपने अपराध को छिपाने के लिए मृतका की मां रामदेवी की तरफ से कपूर यादव के विरुद्ध शादी के लिए अपहरण करने का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 23 मार्च को गैंगलीडर आरोपी शैलेंद्र यादव व उनके गैंग सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर युवती का शव बोरवेल से बरामद किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बताया कि विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों की अलग-अलग डाली गई जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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