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Hamirpur News: बंदियों से मुलाकात के नए नियम पर अधिवक्ताओं में उबाल

Thu, 12 Mar 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Thu, 12 Mar 2026 12:30 AM IST
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Advocates are furious over the new rules for meeting prisoners.
फोटो 11 एचएएमपी 08- विरोध को लेकर ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता। संवाद - फोटो : सड़क हादसे में युवकों की मौत के बाद जमा लोग।
हमीरपुर। जिला कारागार की दीवार पर जेल अधीक्षक द्वारा चस्पा कराए एक नोटिस को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी फैल गई। अधिवक्ताओं ने इसे जेल मैनुअल के विपरीत बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर आदेश निरस्त कराने की मांग की।
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जिला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री अश्वनी कुमार प्रजापति की आगुवाई में मंगलवार को दिए गए ज्ञापन में बताया कि जेल अधीक्षक द्वारा जेल के बाहर दीवार पर बैनर लगाया गया है। जिसमें जेल में बंदियों से विधिक मुलाकात करने के लिए अधिवक्ताओं को वकालतनामा, बार एसोसिएशन की आईडी व आधार कार्ड के साथ आनलाइन पर्ची की अनिवार्यता की है। अधिवक्ताओं का कहना रहा कि ये शर्ते जेल मैनुअल के खिलाफ है। यदि इन कागजातों के अभाव में अधिवक्ताओं को बंदियों से मिलने से रोका जाता है तो यह अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन होगा। ज्ञापन में जारी आदेश को प्रभाव से निरस्त कराने और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर एड जगदीश नारायण शर्मा, एड ओमप्रकाश द्विवेदी, एड ज्ञान सिंह, एड शैलेन्द्र सक्सेना, एड लखनलाल अहिरवार, एड प्रेमप्रकाश शुक्ला समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

फोटो 11 एचएएमपी 08- विरोध को लेकर ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता। संवाद

फोटो 11 एचएएमपी 08- विरोध को लेकर ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता। संवाद- फोटो : सड़क हादसे में युवकों की मौत के बाद जमा लोग।

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