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Hamirpur News: प्रत्येक विधानसभा की गणना के लिए लगेंगी 14-14 टेबल

Sat, 25 May 2024 11:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Sat, 25 May 2024 11:27 PM IST
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14-14 tables will be required for the calculation of each assembly
हमीरपुर। लोकसभा चुनाव की मतगणना चार जून को हमीरपुर, महोबा व बांदा में होगी।
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मतगणना में अभिकर्ता नियुक्ति करने के लिए प्रत्याशियों द्वारा प्रारूप 18 पर आवेदन पत्र 31 मई तक उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। प्रत्येक विधानसभा में ईवीएम मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया कि हमीरपुर संसदीय सीट में आने वाली जिले की सदर व राठ विधान सभा क्षेत्रों के मतों की गणना कृषि मंडी भरुआ सुमेरपुर में होगी। महोबा जिले की सदर व चरखारी विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना राजकीय पॉलिटेक्निक महोबा में होगी।
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वहीं तिंदवारी विधानसभा की मतगणना कृषि उत्पादन मंडी स्थल तिंदवारी रोड बांदा में होगी। चार जून को मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी। इसमें प्रत्याशियों के लगने वाले मतगणना एजेंटों को प्रारूप 18 भरकर अपने आवेदन 31 मई की शाम पांच बजे तक उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में देने होंगे।
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आवेदन दो प्रतियों में करना होगा। एक उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पास प्राप्त करने को प्रस्तुत करनी होगी। दूसरी प्रति गणना अभिकर्ता के पास रहेगी, इसके बिना मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
प्रत्येक विधानसभा में ईवीएम मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाई जाएंगी। प्रत्येक टेबल पर उम्मीदवार द्वारा एक-एक एजेंट नियुक्ति किया जा सकता है। इसके अलावा एक एजेंट की नियुक्ति एआरओ टेबल के लिए की जा सकती है। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति को आवेदन के साथ दो नई पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होंगी। साथ ही प्रारूप 18 मेंं गणना अभिकर्ता के साथ उम्मीदवार या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
उधर, सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार आयोग के निर्देशानुसार मतगणना के बाद सभी वीवी पैट की पर्चियां काले लिफाफे में पैक कर रखी जाएगी।

पोस्टल बैलेट की गणना को लगेंगी पांच-पांच टेबल
पोस्टल बैलेट व ईटीपीबी की गणना के लिए पांच-पांच टेबल लगाई जाएंगी। प्रत्येक टेबल के लिए एक-एक गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। आरओ टेबल के पास उम्मीदवार या उनके निर्वाचक अभिकर्ता में से किसी एक को बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मतगणना स्थल पर उम्मीदवार व निर्वाचन अभिकर्ता दोनों की अनुपस्थित की दशा में आरओ टेबल के लिए नामित मतगणना अभिकर्ता को ही मतगणना हॉल की सभी टेबलों पर भ्रमण की अनुमति होगी।


नहीं ले जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व शस्त्र
उम्मीदवार व उनके अभिकर्ता को मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कैलकुलेटर अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी प्रकार का शस्त्र व किसी भी ज्वलनशील सामग्री के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हाॅल में प्रवेश करने के बाद मतगणना समाप्ति के बाद ही मतगणना अभिकर्ता को बाहर जाने की अनुमति होगी।

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