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Hamirpur News: दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

Fri, 07 Apr 2023 11:26 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Fri, 07 Apr 2023 11:26 PM IST
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12 years rigorous imprisonment and fine for rape convict

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हमीरपुर। मौदहा कोतवाली के एक गांव में शादी समारोह के दौरान कक्षा छह की छात्रा को घर छोडऩे के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी मान सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाति ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। करीब 13 वर्ष पुराने मामले में पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 50 हजार रुपये दोषी से दिलाने के आदेश दिए है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी, महेश द्विवेदी व विशंभर निषाद ने संयुक्त रूप से बताया कि मौदहा कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 नवंबर 2009 को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उसने बताया कि वह 27 नवंबर की रात गांव निवासी एक व्यक्ति की बेटी की शादी में शामिल होने अपनी बेटियों के साथ गया था।
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वैवाहिक कार्यक्रम (टीका) के दौरान सभी लोगों के व्यस्त होने पर गांव निवासी बब्बू उर्फ राधेश्याम उसकी कक्षा छह में पढ़ने वाली बेटी को घर छोड़ने के बहाने ले गया और अपनी लाइसेंसी बंदूक दिखा रास्ते में दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर पीड़िता ने माता पिता से पूरी घटना बताई। वहीं आरोपी द्वारा उन्हें पुलिस में शिकायत करने पर जानमाल की धमकी दी गई।
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पुलिस ने पहले छेड़खानी में मामला दर्ज किया। बाद में विवेचना दौरान दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाति ने बब्बू उर्फ राधेश्याम को दोषी मान 12 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपये दोषी से प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए है।
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