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8 और 22 को भी वोटर बनने का मौका
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Wed, 05 Oct 2016 09:16 PM IST
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चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करतीं जिलाधिकारी संध्या तिवारी।
- फोटो : Shivharsh Dwivedi
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अब आठ और 22 अक्टूबर को भी आसानी से वोटर बनने का मौका मिलेगा। इन दोनों तिथियों में जिले के सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहकर वोटर बनाने के साथ ही मतदाता सूची की खामियां भी दुरुस्त करेंगे। बूथ पर ही छूटे हुए लोग आवेदन पत्र प्राप्तकर उसे भरने के बाद वहीं जमा कर सकते हैं। पखवारे भर के भीतर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के साथ ही उन्हें वोटर आईडी कार्ड भी मिल जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्रत्येक रविवार को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। आयोग ने अब नौ और 23 अक्टूबर के अलावा उक्त दोनों तिथियों में भी विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम संध्या तिवारी ने बुधवार को इस बारे में चुनाव से जुड़े सभी अफसरों को जानकारी दी। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के एक अफसर के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने उनसे जवाब भी तलब किया। उधर डीएम ने चुनावी तैयारियों के तहत अलग-अलग कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी भी नामित कर दिया है। प्रत्येक प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिए दो से तीन अधिकारी भी लगाए गए हैं।
सीडीओ को प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक बनाया गया है। वहीं एडीएम (प्रशासन) को प्रभारी अधिकारी कानून की जिम्मेदारी दी गई है। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती व प्रशिक्षण का काम एडीएम सिटी, यातायात और ईंधन व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट को दी गई है। इसी तरह अन्य कामों के लिए भी प्रभारी अधिकारी नामित किए गए हैं।
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निर्वाचन आयोग ने एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्रत्येक रविवार को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। आयोग ने अब नौ और 23 अक्टूबर के अलावा उक्त दोनों तिथियों में भी विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम संध्या तिवारी ने बुधवार को इस बारे में चुनाव से जुड़े सभी अफसरों को जानकारी दी। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के एक अफसर के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने उनसे जवाब भी तलब किया। उधर डीएम ने चुनावी तैयारियों के तहत अलग-अलग कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी भी नामित कर दिया है। प्रत्येक प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिए दो से तीन अधिकारी भी लगाए गए हैं।
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सीडीओ को प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक बनाया गया है। वहीं एडीएम (प्रशासन) को प्रभारी अधिकारी कानून की जिम्मेदारी दी गई है। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती व प्रशिक्षण का काम एडीएम सिटी, यातायात और ईंधन व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट को दी गई है। इसी तरह अन्य कामों के लिए भी प्रभारी अधिकारी नामित किए गए हैं।
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