{"_id":"58af309d4f1c1b0953b2637a","slug":"schools-will-be-closed-which-is-runninf-without-permission","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिना मान्यता स्कूलों को बंद करने के निर्देश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिना मान्यता स्कूलों को बंद करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Fri, 24 Feb 2017 12:27 AM IST
विज्ञापन
स्कूल।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ने बिना मान्यता वाले विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी किया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के मुताबिक आठ मई 2013 और शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बारे में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया जा चुका है कि बिना मान्यता प्राप्त कोई भी प्राथमिक विद्यालय अथवा पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं किए जाएंगे, लेकिन संज्ञान में आया है कि बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय अथवा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रबंधकों द्वारा टीसी, अंकपत्र निर्गत किए जा रहे हैं, जो नियम के खिलाफ है। ऐसे में उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किया जाना नियम संगत है।
गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों को सचेत किया जाता है कि अगर उनका विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। किसी भी दशा में बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन कदापि न किया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की ओर से निर्गत टीसी, अंकपत्र आदि मान्य नहीं हैं। अगर इस तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त जारी होते हैं तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रबंधक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव के मुताबिक आठ मई 2013 और शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बारे में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया जा चुका है कि बिना मान्यता प्राप्त कोई भी प्राथमिक विद्यालय अथवा पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं किए जाएंगे, लेकिन संज्ञान में आया है कि बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय अथवा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रबंधकों द्वारा टीसी, अंकपत्र निर्गत किए जा रहे हैं, जो नियम के खिलाफ है। ऐसे में उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किया जाना नियम संगत है।
विज्ञापन
गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों को सचेत किया जाता है कि अगर उनका विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। किसी भी दशा में बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन कदापि न किया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की ओर से निर्गत टीसी, अंकपत्र आदि मान्य नहीं हैं। अगर इस तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त जारी होते हैं तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रबंधक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन