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सर्च कमेटी में कार्यपरिषद नामिनी के लिए मांगा बायोडाटा
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Updated Tue, 08 Nov 2016 01:21 AM IST
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गोरखपुर विश्वविद्यालय
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गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की तलाश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुलपति ने इसके लिए कार्यपरिषद के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर सर्च कमेटी में कार्यपरिषद नामिनी के लिए प्रस्ताव मांगा है। यह पहला मौका है, जब कुलपति ने खोज समिति के सदस्य नामांकन के लिए यह तरीका अपनाया है।
वर्तमान कुलपति प्रो. अशोक कुमार का कार्यकाल 12 फ रवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में नए कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की कवायद पिछले दिनों शुरू हुई। सर्च कमेटी के तीन सदस्यों में से एक विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नामित किया जाना है। कमेटी गठन के लिए कुलाधिपति सचिवालय ने इस बारे में पिछले दिनों विश्वविद्यालय को पत्र लिखा था। ऐसे में कार्यपरिषद के प्रतिनिधि के चयन के लिए कुलपति ने सभी कार्यपरिषद सदस्यों को पत्र लिखकर अपना नामांकन देने को कहा है।
पत्र में कहा गया है कि सभी सदस्य अपने द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और बायोडाटा एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को भेज दें। सभी सदस्यों से प्रस्ताव मिल जाने के बाद कार्यपरिषद की अगली बैठक में इस पर विचार होगा। इसके बाद एक सदस्य को सर्च कमेटी के लिए नामित किया जाएगा। दो अन्य सदस्यों में एक सदस्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधि होगा, जबकि दूसरा कुलाधिपति का प्रतिनिधि। यह कमेटी कुलपति के लिए न्यूनतम तीन या अधिकतम पांच लोगों का नाम कुलाधिपति को देेगी।
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वर्तमान कुलपति प्रो. अशोक कुमार का कार्यकाल 12 फ रवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में नए कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की कवायद पिछले दिनों शुरू हुई। सर्च कमेटी के तीन सदस्यों में से एक विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नामित किया जाना है। कमेटी गठन के लिए कुलाधिपति सचिवालय ने इस बारे में पिछले दिनों विश्वविद्यालय को पत्र लिखा था। ऐसे में कार्यपरिषद के प्रतिनिधि के चयन के लिए कुलपति ने सभी कार्यपरिषद सदस्यों को पत्र लिखकर अपना नामांकन देने को कहा है।
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पत्र में कहा गया है कि सभी सदस्य अपने द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और बायोडाटा एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को भेज दें। सभी सदस्यों से प्रस्ताव मिल जाने के बाद कार्यपरिषद की अगली बैठक में इस पर विचार होगा। इसके बाद एक सदस्य को सर्च कमेटी के लिए नामित किया जाएगा। दो अन्य सदस्यों में एक सदस्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधि होगा, जबकि दूसरा कुलाधिपति का प्रतिनिधि। यह कमेटी कुलपति के लिए न्यूनतम तीन या अधिकतम पांच लोगों का नाम कुलाधिपति को देेगी।
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