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यूपीः गाड़ी पर नहीं होगा फास्टैग कार्ड तो देना होगा दो गुना टैक्स, एक दिसंबर से नियम होगा लागू

Wed, 20 Nov 2019 07:42 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 20 Nov 2019 07:42 PM IST
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no fastag card on vehicle then you will have to pay double tax
छपवा टॉल टैक्स प्लाजा - फोटो : अमर उजाला

छपवा टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालक सतर्क हो जाए। अब एक दिसंबर से छपवा टोला प्लाजा पर फास्टैग कार्ड अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से वाहन मालिक के खाते से टोल टैक्स ऑन लाइन भुगतान हो जाएगा। वहीं जिन वाहनों पर फास्टैग कार्ड नहीं लगा रहेगा। उन्हें दोगुना टैक्स देना पडेगा। 

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कार्ड वाहन के शीशे पर लगा रहेगा। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे कार्ड को रीड़ करेंगे। इसके तुरंत बाद वाहन स्वामी के खाते से टोल टैक्स का भुगतान हो जाएगा। इस आन लाइन व्यवस्था से टैक्स वसूली में पारदार्शिता आएगी।
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छपवा टोल प्लाज के प्रबंधक मुन्ना यादव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण की ओर से यह नई व्यवस्था एक दिसंबर से शुरू की जाएगी। आओ नए भारत के निर्माण में सहयोग की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी टोल प्लाजा पर आनलाइन टैक्स भुगतान की व्यवस्था शुरू होगी।
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प्रत्येक वाहन स्वामी फास्टैग कार्ड खरीदना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जब गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी तो वहां लगा विशेष कैमरा (फास्टैग कार्ड रीडर) फास्टैग को रीड कर लेगा है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत वाहन स्वामी के बैंक खाते से टैक्स कट जाएगा। इस व्यवस्था को शुरू होने से टोल प्लाजा पर समय ज्यादा नहीं लगेगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था शुरू की जा रही है।


फास्टैग कार्ड को कराना पड़ेगा रिचार्ज
छपवा टोल प्लाज के प्रबंधक मुन्ना यादव ने बताया कि मोबाइल सीम की तरह ही फास्टैग कार्ड प्रीपेड होगा। इसे टोल प्लाजा से खरीदा जा सकता है। साथ ही बैकों में इसे हासिल किया जा सकता है। कार्ड का रकम समाप्त होते ही इसे रिचार्ज कराना पड़ेगा। कार्ड को खरीदने के दौरान वाहन स्वामी की पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, वाहन का पंजिकरण प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। टोल प्लाजा पर कुछ दिनों के वाहन स्वामियों को सहुलियत मिलेगी। लेकिन ज्यादा दिन छूट नहीं मिलेगी। हर हाल में वाहन पर फास्टैग कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। अन्यथा टोल प्लाजा से वाहन नहीं जाने पाएगा।

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