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गोरखपुर: विवाहित को जला कर मारने के आरोपी पति और सास को उम्रकैद, दस हजार रुपये जुर्माना

Fri, 13 Sep 2019 06:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Fri, 13 Sep 2019 06:37 AM IST
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husband and mother in law sentenced life imprisonment in women murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो
विवाहिता की हत्या का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने पिपराइच के इस्लामपुर निवासी अभियुक्त देवेंद्र चौरसिया और सुभावती देवी को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर छह माह की सजा अलग से होगी।
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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि देवरिया के गौरी बाजार के गोपालपुर निवासी दुर्गावती देवी ने पिपराइच थाने में केस दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी बबिता की शादी 2009 में देवेंद्र चौरसिया के साथ की थी। वर्ष 2011 में गौने के बाद से ही आरोपी दहेज में कम सामान लाने का आरोप लगाकर प्रताड़ित करते थे।
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19 जनवरी 2018 को मां को सूचना मिली कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। मां जब गांव के लोगों और रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंची तो देखा कि ससुराल वालों ने बेटी को मारकर जला दिया था। कोर्ट में अभियुक्तों ने जुर्म से इनकार किया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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