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पांच सौ रुपये रोज लगेगा जुर्माना

Tue, 24 May 2016 09:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Updated Tue, 24 May 2016 09:46 PM IST
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fine will be charged 500 hundreds per day
नगर न‌िगम
नगर निगम अब उन घर मालिकों से टैक्स लेगा जिनकी छत या दीवार पर विज्ञापन के होर्डिंग लगे हैं और जिन्होंने नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। टैक्स न देने की दशा में मकान मालिक से प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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नगर निगम को टैक्स की इस नई योजना से प्रत्येक साल लगभग एक करोड़ रुपये की आय होगी। इसके लिए बुधवार को नगर निगम टेंडर कराएगा। टेंडर लेने वाले ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह नगर निगम की तरफ से चिह्नित किए गए लगभग 200 मकानों पर लगे होर्डिंग के बदले टैक्स वसूल करें। इसके लिए टैक्स को चार वर्ग में बांटा गया है।
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ए प्लस प्रवर श्रेणी में 1800 प्रति वर्ग मीटर से किराया लिया जाएगा। दूसरी श्रेणी ए में 1080 प्रति वर्ग मीटर, बी श्रेणी में 900 रुपये प्रति वर्ग मीटर और सी श्रेणी में 720 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से टैक्स लगेगा। टैक्स वसूली में किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए भी प्रारूप तय किया गया है।
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इसमें निजी मकानों, भूमि पर लगने वाले विज्ञापन अगर नगर निगम में रजिस्ट्रड नहीं हैं तो टैक्स की वसूली मकान मालिक से की जाएगी। मकान मालिक विज्ञापन लगाने वाले से टैक्स लेकर नगर निगम में जमा करें। टैक्स जमा न करने पर मकान मालिक से प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

बुधवार को जिन घरों में विज्ञापन लगा हुआ है, उनको कामर्शियल टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी के लिए टेंडर करवाया जाएगा। 
- स्वर्ण सिंह, सहायक नगर आयुक्त 
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