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बड़े भाई की हत्या में उम्रकैद की सजा

Wed, 27 Apr 2016 08:03 PM IST
gorakhpur
gorakhpur Updated Wed, 27 Apr 2016 08:03 PM IST
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murderer of big brother punished umraked
कोर्ट
बहन की शादी के लिए रुपये मांगने से नाराज होकर बड़े भाई की गोली मारकर हत्या करने और भाभी पर जानलेवा हमला करने का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश राकेश धर दूबे ने कोतवाली क्षेत्र के खूनीपुर मुहल्ला निवासी अभियुक्त नौशाद उर्फ शेखू को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। 
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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी भगवान दास ने बताया कि घटना 26 मई 13 की रात 10:30 बजे की है। रिपोर्ट अभियुक्त की बहन शबाना ने दर्ज कराई थी। तहरीर में उसने लिखा था कि खलीलाबाद में उसकी शादी हुई थी।
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शादी के खर्च के लिए बड़े भाई पप्पू ने अभियुक्त से रुपयों की मांग की तो वे भड़क गए और पिस्टल से पप्पू को गोली मार दी। गोली भाभी शबनम को भी लगी। पप्पू की मेडिकल कालेज में मौत हो गई।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने नौशाद को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया पर न्यायाधीश ने पत्रावली और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
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