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फर्जी डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर
Updated Thu, 30 Jun 2016 01:29 AM IST
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डॉक्टर
- फोटो : bureau
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बिना डिग्री के इलाज कर रहे बेलघाट के रहने वाले कथित दंत चिकित्सक रामनरेश की जमानत अर्जी प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी इंदल यादव एवं एडीजीसी जयनाथ यादव ने कहा था कि सीएमओ के निर्देश पर प्रभारी चिकित्साधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बेलघाट थाने में डॉ. रामनरेश के निलेश दांत अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर 2012 को जांच के समय अभियुक्त का डिग्री व रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया और न कोई डिग्री उसके पास थी। कोर्ट ने बिना डिग्री के इलाज को जानलेवा बताते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी इंदल यादव एवं एडीजीसी जयनाथ यादव ने कहा था कि सीएमओ के निर्देश पर प्रभारी चिकित्साधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बेलघाट थाने में डॉ. रामनरेश के निलेश दांत अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर 2012 को जांच के समय अभियुक्त का डिग्री व रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया और न कोई डिग्री उसके पास थी। कोर्ट ने बिना डिग्री के इलाज को जानलेवा बताते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।