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लखनऊ में लाठी चार्ज पर वकीलों की हड़ताल

Fri, 12 Feb 2016 02:24 AM IST
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो
गोरखप़ुर। अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 12 Feb 2016 02:24 AM IST
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advocate protest for lucknow lathicharz
गोरखपुर। जिले के सभी अधिवक्ता संगठनों ने लखनऊ में अधिवक्ता श्रवण कुमार वर्मा हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अधिवक्ता संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए विरोध जताया।
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सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने की। संचालन मंत्री जितेंद्र धर दुबे ने किया। बैठक में पुलिस प्रशासन की घोर निंदा की गई। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की तरफ से भी आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडेय और मंत्री योगेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि अधिवक्ता की निर्मम हत्या की हम निंदा करते हैं और मृत अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख क्षतिपूर्ति देने की मांग शासन से करते हैं। हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। इस सरकार में आम जनता सुरक्षित नहीं है। सरकार को बर्खास्त किया जाए। दी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन में भी मृत अधिवक्ता को श्रद्घांजलि दी गई और घटना की निंदा की गई। एसोसिएशन के मंत्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अधिवक्ता घटना के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहे।
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गैस एजेंसी मालिक पर मुकदमा
गोरखपुर। एसीजेएम प्रकाश चंद्र शुक्ला ने मेडिकल रोड बशारतपुर स्थित कर्मा गैस सर्विस के मालिक रूपेश गौतम और हाकर भरथरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश एसओ शाहपुर को दिया है। कोर्ट में मोहल्ला हरसेवकपुर नंबर दो निवासी वादी विनय कुमार का कथन था कि 29 नवंबर 2015 को गैस सिलिंडर का अधिक रुपये मांगने को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें गैस एजेंसी के मालिक व हॉकर ने वादी को मारापीटा और गैस सिलिंडर तथा रुपये छीन लिये। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
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गैर इरादतन हत्या में तीन की बेल खारिज
गोरखपुर। प्रधानी चुनाव की रंजिश में लाठी-डंडे से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बद्री विशाल पांडेय ने सिकरीगंज क्षेत्र के कुसफरा निवासी अभियुक्त सचिन, राजेंद्र प्रसाद और जितेंद्र की जमानत अर्ज खारिज कर दी। कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी श्रद्धानंद पांडेय का  कथन था कि घटना 20 जनवरी 16 की है। शाम के सात बजे अभियुक्त वादी नरेंद्र के घर में घुस गए और उसके पिता को लाठी डंडे से मारे पीट,े जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।


प्रतिकर देने का आदेश
गोरखपुर। करंट लगने से हुई मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश अधिशाषी अभियंता को दिया है। कोर्ट ने दो हजार रुपये वाद व्यय भी देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में खजनी क्षेत्र के पल्हईपार बाबू निवासी वादी सैरूननिशा का कथन था कि उसके पति बैंड पार्टी चलाते थे। घटना 25 फरवरी 14 की है। दोपहर में बैंड का ठेला लेकर वादी के पति जा रहे थे। जैसे ही वे इटैली गांव के पास पहुंचे कि वहां हाईटेंशन का तार लूज था और वह ठेले के संपर्क में आ गया। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।


राजस्व संहिता में संशोधन का विरोध
गोरखपुर। कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन ने राजस्व संहिता में हुए संशोधन का विरोध किया है। अधिवक्ताओं ने इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जता काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पाठक ने बताया कि सरकार ने इसे हड़बड़ी में लागू किया है। संशोधन में जमींदारी उन्मूलन और भू राजस्व अधिनियम को अनदेखा किया गया है। बैठक में कहा गया कि संहिता में संशोधन के लिए सरकार ने बार एसोसिएशन से सुझाव मांगा था। लेकिन उनकी सलाह को महत्व नहीं दिया गया। जो कानून लागू किया गया है वह अव्यवहारिक और वादकारियों के हित में नहीं है। इन संशोधनों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। बैठक का संचालन मंत्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने किया। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष किरण शंकर श्रीवास्तव ने भी संशोधनों का विरोध किया है।
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