फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   डॉ. डीपी सिंह की जमानत अर्जी खारिज

डॉ. डीपी सिंह की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 15 Feb 2019 12:59 AM IST
ajay Kumar अमर उजाला/गाोरख्ापुर
अमर उजाला/गाोरख्ापुर Published by: ajay Kumar Updated Fri, 15 Feb 2019 12:59 AM IST
विज्ञापन
डॉ. डीपी सिंह की जमानत अर्जी खारिज
गोरखपुर। महिला की हत्या कर शव छिपाने के आरोपी डॉ. डीपी सिंह की जमानत अर्जी को बृहस्पतिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ की कोर्ट में आर्यन हॉस्पिटल के मालिक डॉ. डीपी सिंह, रामजानकी नगर, बशारतपुर के प्रमोद कुमार सिंह और चिलुवाताल क्षेत्र के दहला मैनाभागर निवासी देशदीपक निषाद की जमानत के लिए अर्जी दी गई थी।
विज्ञापन


कोर्ट में अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी यशपाल सिंह ने कहा कि कैंट के बिलंदपुर निवासी वादी अमर प्रकाश श्रीवास्तव ने शाहपुर थाने में चार जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। 24 जून 2018 की शाम उनकी पत्नी के मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले ने खुद को मनीष सिन्हा बताया था। कॉल करने वाले ने राखी को जान से मारने की धमकी दी थी। तभी से राखी लापता थी। विवेचना में पता चला कि राखी ने 2014 में डॉ. डीपी सिंह पर दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया था। बाद में नेपाल में राखी का शव मिला। राखी की हत्या की गई थी। पुलिस ने सबूतों के आधार पर राखी के कत्ल के मामले में डॉ. डीपी सिंह सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed