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रेलवे के स्टोर कीपर को तीन साल का कारावास

Fri, 08 Apr 2016 12:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Updated Fri, 08 Apr 2016 12:59 AM IST
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3 years jail railway store keeper
कोर्ट
लखनऊ। रेलवे की बियरिंग खुले बाजार में बेचने के आरोपी स्टोरकीपर रामसेवक महाराज को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। सीबीआई के विशेष जज बीके पांडेय ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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कोर्ट में सीबीआई के वकील बृजेश सिंह ने तर्क देकर बताया कि 1991 से 1993 के दौरान आरोपी रामसेवक गोरखपुर के एनई रेलवे में डिपो का स्टोर कीपर था। इस दौरान उसने अपने साथियों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेज के आधार पर रेलवे के 5400 बियरिंग खुले बाजार में बेचकर रेलवे को 2 लाख 80 हजार 900 रुपये की चपत लगाई।
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