फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   बेसिक एफओ पर केस दर्ज होगा

बेसिक एफओ पर केस दर्ज होगा

Thu, 08 Jun 2017 09:11 PM IST
Updated Thu, 08 Jun 2017 09:11 PM IST
विज्ञापन
बेसिक एफओ पर केस दर्ज होगा
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

गोरखपुर। सीजेएम विष्णु कुमार अग्रवाल ने राजघाट थाना प्रभारी को बीएसए दफ्तर के वित्त एवं लेखाधिकारी आलोक कुमार राय और लेखाकार इंद्रहास सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दोनों पर महिला शिक्षक से वेतन भुगतान के बदले रिश्वत मांगने और प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर झूठी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगा है।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस लघु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षक अन्नपूर्णा राय सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उनका का कहना है कि दो जुलाई 2016 को उन्होंने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था। शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन भी विभाग ने करा लिया। आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाकार ने वेतन भुगतान के लिए उनसे 23 अगस्त 2016 को 1.80 लाख रुपये रिश्वत मांगी। असमर्थता जताने पर उनके टीईटी प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर 2013-14 की जगह वर्ष 2015 अंकित कर दिया गया। इसे सही कराने के लिए बार-बार उन्हें दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। जब इसकी ऑनलाइन जांच हुई तो पता चला कि 2015 में प्रार्थनी की जगह संध्या सिंह पुत्री देवदत्त सिंह का नाम दर्ज है। मामले को संज्ञेय प्रवृत्ति का पाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजघाट के थानेदार को मुकदमा कायम करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed