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डारिया की रिहाई रद कराने को डबल बैंच जाएगी पुलिस

Tue, 12 Jun 2018 01:09 AM IST
शिवम सिंह, अमर उजाला, गोरखपुर।
शिवम सिंह, अमर उजाला, गोरखपुर। Updated Tue, 12 Jun 2018 01:09 AM IST
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Dariya's release will be double-banned for the release of police
क्राइम - फोटो : demo

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गोरखपुर। यूक्रेन की मॉडल डारिया मोलचन की जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस डबल बैंच में अपील करेगी। सिंगल बेंच के आदेश में संशोधन को लेकर पुलिस ने फाइल तैयार कर शासन को भेजी है। डारिया बिना पासपोर्ट ही देश में है और कोर्ट में उसे केस के सिलसिले में हाजिर भी कराना है। इस दलील के भरोसे ही पुलिस जमानत रद कराने की कोशिश में है। पुलिस ने कोर्ट में डारिया की रिहाई के मामले में पहले भी आपत्ति जताई थी।
तीन अप्रैल को बिना पासपोर्ट और फर्जी लाइसेंस के साथ पकड़ी गई डारिया दो महीने तक जेल में थी। जिला न्यायालय से उसकी जमानत खारिज होने के साथ अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने डारिया को सशर्त जमानत दी थी। काफी तलाश के बाद कोलकाता के दो जमानतदार सामने आए। उसके बाद फिर विधिक सलाह के बाद पुलिस ने डारिया को जमानतदार के हवाले कर दिया। एक जुर्म में दो केस न होने की शर्त पर डारिया बाहर तो आ गई, लेकिन देश में वह इस समय भी बिना पासपोर्ट ही रह रही है। दूसरी कोर्ट में उसे हाजिर कराना भी पुलिस के लिए बड़ी परेशानी है।
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दूतावास ने भी सुपुर्दगी में लेने से कर दिया था इन्कार

कोर्ट में हाजिर कराने की शर्त को पूरा करने के लिए ही पुलिस ने यूक्रेन दूतावास को डारिया सुपुर्द करने का फैसला किया था। मगर दूतावास ने उसकी सुपुर्दगी लेने से इन्कार कर दिया। अब ऐसे में उसे जमानतदार के हवाले किया गया है। पुलिस की परेशानी यह कि जमानतदार भी कोलकाता के हैं और हर समय डारिया को उपस्थित करा पाना भी आसान नहीं है।
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बचपन से ही जानते थे जमानतदार

डारिया के अधिवक्ता जुगुल किशोर मिश्र का कहना है कि जमानतदारों के मुताबिक वे डारिया को बचपन से ही जानते थे। उनका घर से आना-जाना था। जमानतदार के हवाले पुलिस को पहले ही डारिया को सौंप देना चाहिए था। यही नियम भी होता है।


सिंगल बेंच की ओर से रिहाई आदेश के बाद डबल बेंच में अपील की प्रक्रिया की जा रही है। जिले से फाइल शासन को भेजी गई है। पुलिस जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में पैरवी करेगी।
- आलोक शर्मा, एसपी क्राइम
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