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गबन के आरोपी लेखपाल, कानूनगो की अग्रिम जमानत खारिज

Thu, 31 Oct 2019 12:48 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 31 Oct 2019 12:48 AM IST
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crime news jamanat khariz
गबन के आरोपी लेखपाल, कानूनगो की अग्रिम जमानत खारिज
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गोरखपुर। राजस्व अभिलेख में हेराफेरी करके चार करोड़ से अधिक के सरकारी धन का गबन करने के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण मनोज कुमार राय ने बांसगांव तहसील के तत्कालीन रजिस्टार कानूनगो विजय और लेखपाल अनिल कुमार गौतम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी एचएन यादव और अभय नंदन त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि अपर जिलाधिकारी गोरखपुर और बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी गोरखपुर की संयुक्त जांच में पाया गया कि ग्राम मलाव मुस्तकील तप्पा कुशवासी परगना भौवापार तहसील बांसगांव में एनएच 29 के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था।
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निर्माण कार्य में आने वाली राजकीय भूमि पर आरोपी हरीकृष्ण से मिलकर षड़यंत्र कर सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी की गई। आरोपी हरीकृष्ण का नाम बतौर भूस्वामी चढ़ा कर चार करोड़ से अधिक की मुआवजा का गबन कर लिया गया। जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ । विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी हरिकृष्ण के खाते से लेखपाल के पत्नी खाते में लाखों रुपये ट्रांसफर हुए हैं।
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