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सिद्धार्थनगर में दर्ज हुआ हैदराबाद के सांसद ओवैसी के खिलाफ परिवाद
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सिद्धार्थनगर में दर्ज हुआ हैदराबाद के सांसद ओवैसी के खिलाफ परिवाद
भारतीय जन क्रांति दल डेमोके प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह ने दायर किया
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी व उनके छोटे भाई विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी के खिलाफ अयोध्या से जुड़े प्रकरण में सुनाए गए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना व देश में जातीय द्वेष फैलाने के लिए भारतीय जन क्रांति दल डेमोके प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह ने अपर मुख्य न्याय दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया है।
भारतीय जन क्रांति दल डेमोके प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह की ओर से दायर परिवाद में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी उनके छोटे भाई विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानने का हवाला दिया गया है। बताया गया है कि संसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पर्सनल ला बोर्ड की तरह हम भी फैसले से असहमत हैं। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन अचूक नहीं। यह कहते हुए उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम किया है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है। इससे अमन-चैन प्रभावित हुआ है। सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट हुआ है। दोनों के खिलाफ 153ए, 295, 298, 12वीं भारतीय दंड विधान कंटेंप्ट आफ कोर्ट की धारा 2बी के तहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है। अपर मुख्य अधिकारी ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख नियत की है।
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भारतीय जन क्रांति दल डेमोके प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह ने दायर किया
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी व उनके छोटे भाई विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी के खिलाफ अयोध्या से जुड़े प्रकरण में सुनाए गए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना व देश में जातीय द्वेष फैलाने के लिए भारतीय जन क्रांति दल डेमोके प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह ने अपर मुख्य न्याय दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया है।
भारतीय जन क्रांति दल डेमोके प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह की ओर से दायर परिवाद में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी उनके छोटे भाई विधायक अकबरउद्दीन ओवैसी के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानने का हवाला दिया गया है। बताया गया है कि संसद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पर्सनल ला बोर्ड की तरह हम भी फैसले से असहमत हैं। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च हो सकता है, लेकिन अचूक नहीं। यह कहते हुए उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम किया है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा है। इससे अमन-चैन प्रभावित हुआ है। सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट हुआ है। दोनों के खिलाफ 153ए, 295, 298, 12वीं भारतीय दंड विधान कंटेंप्ट आफ कोर्ट की धारा 2बी के तहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है। अपर मुख्य अधिकारी ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख नियत की है।
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