{"_id":"5dd58f168ebc3e54990b0c36","slug":"case-of-theft-intimidation-registered-against-four-including-hindu-yuva-vahini-leader-on-order-of-cm","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुख्यमंत्री के आदेश पर हियुवा नेता समेत पांच के खिलाफ चोरी व धमकाने का केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुख्यमंत्री के आदेश पर हियुवा नेता समेत पांच के खिलाफ चोरी व धमकाने का केस दर्ज
Thu, 21 Nov 2019 12:38 AM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 21 Nov 2019 12:38 AM IST
विज्ञापन
हिंदू युवा वाहिनी का लोगो
- फोटो : SELF
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गुलरिहा थाना में हिंदू युवा वाहिनी (हियुवा) नेता समेत पांच लोगों के खिलाफ चोरी व धमकाने के साथ ही अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है।
थाना क्षेत्र के पीड़ित राजू गुप्ता पुत्र रामशरन गुप्ता निवासी सलेमपुर उर्फ मुगलपुर ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी इसी थाना क्षेत्र के जंगल जैनुल आब्दीन उर्फ जैनपुर में आराजी संख्या 1178 रकबा 74 डिसमिल है। उक्त जमीन वर्ष 2004 में बैनामा खरीदा है और उसमें एक टीनशेड का कमरा बनवा कर उसपर काबिज चला आ रहा है।
उस जमीन को धोखाधड़ी एवं फर्जी कागजात तैयार करके सिरताजी पत्नी परदेशी मीरगंज टोला जंगल जैनुल आब्दीन उर्फ जैनपुर थाना गुलरिहा ने एसओसी से आदेश करा कर अपना नाम दर्ज करवा लिया। बाद में जब पता चला तो एसओसी के यहां वाद दाखिल किया। वाद की सुनवाई के बाद एसओसी ने स्थगित कर दिया।
विज्ञापन
पीड़ित राजू का आरोप है कि सिरताजी व उसके पुत्र शंकर साहनी, शेषनाथ तथा उनके सहयोगी 14 नवंबर 2019 को असलहा के बल पर उसका बोया हुआ धान कम्बाइन मशीन से जबरन कटवा ले गए। साथ ही उक्त खेत को जोतवाने के साथ ही टिन शेड के कमरे से पम्पिंग सेट्स चुरा ले गए। पीड़ित ने इसकी सूचना डायल हंड्रेड पर दी मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद वह थाना दिवस पर गया कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद तक हार कर वह मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
पीड़ित ने हियुवा नेता पर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बता कर लोगों से धनउगाही के साथ ही लोगों को धमकाने का आरोप लगाते हुए घटना से अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्यवाही के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश पर सिरताजी, शंकर साहनी, शेषनाथ, कपिल त्रिपाठी उर्फ गुड्डू तिवारी के साथ ही शंकर के अन्य सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।
इस संबंध में इंस्पेक्टर गुलरिहा मनोज कुमार राय का कहना है सीएम के निर्देश पर चार नामजद एवं कुछ सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
थाना क्षेत्र के पीड़ित राजू गुप्ता पुत्र रामशरन गुप्ता निवासी सलेमपुर उर्फ मुगलपुर ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसकी इसी थाना क्षेत्र के जंगल जैनुल आब्दीन उर्फ जैनपुर में आराजी संख्या 1178 रकबा 74 डिसमिल है। उक्त जमीन वर्ष 2004 में बैनामा खरीदा है और उसमें एक टीनशेड का कमरा बनवा कर उसपर काबिज चला आ रहा है।
विज्ञापन
उस जमीन को धोखाधड़ी एवं फर्जी कागजात तैयार करके सिरताजी पत्नी परदेशी मीरगंज टोला जंगल जैनुल आब्दीन उर्फ जैनपुर थाना गुलरिहा ने एसओसी से आदेश करा कर अपना नाम दर्ज करवा लिया। बाद में जब पता चला तो एसओसी के यहां वाद दाखिल किया। वाद की सुनवाई के बाद एसओसी ने स्थगित कर दिया।
विज्ञापन
पीड़ित राजू का आरोप है कि सिरताजी व उसके पुत्र शंकर साहनी, शेषनाथ तथा उनके सहयोगी 14 नवंबर 2019 को असलहा के बल पर उसका बोया हुआ धान कम्बाइन मशीन से जबरन कटवा ले गए। साथ ही उक्त खेत को जोतवाने के साथ ही टिन शेड के कमरे से पम्पिंग सेट्स चुरा ले गए। पीड़ित ने इसकी सूचना डायल हंड्रेड पर दी मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद वह थाना दिवस पर गया कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद तक हार कर वह मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
पीड़ित ने हियुवा नेता पर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बता कर लोगों से धनउगाही के साथ ही लोगों को धमकाने का आरोप लगाते हुए घटना से अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्यवाही के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश पर सिरताजी, शंकर साहनी, शेषनाथ, कपिल त्रिपाठी उर्फ गुड्डू तिवारी के साथ ही शंकर के अन्य सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।
इस संबंध में इंस्पेक्टर गुलरिहा मनोज कुमार राय का कहना है सीएम के निर्देश पर चार नामजद एवं कुछ सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।