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अब सेंट्रल सर्वर से बनेगा जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र

Fri, 29 Jan 2016 08:22 PM IST
गोरखपुर। अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 29 Jan 2016 08:22 PM IST
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नगर निगम ने अब केंद्र सरकार के सर्वर से जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार से इस व्यवस्था को लागू करने बाद पुरानी व्यवस्था बंद कर दी गई। हालांकि पहले दिन सर्वर धीमा चलने से बहुत कम प्रमाणपत्र जारी हुए। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रमाण पत्र के लिए अब घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे और उसका प्रिंट भी ले सकेंगे।
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पूर्व की व्यवस्था के अनुसार नगर निगम जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र अपने स्तर पर जारी करता था। इसके अलावा ऑनलाइन व्यवस्था के तहत प्रदेश सरकार के सर्वर पर आवेदनकर्ता का ब्योरा दर्ज होने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता था। अब इन दोनों व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र सरकार के सर्वर crsorgi.gov.in से इसे जोड़ दिया गया है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी बदल दिया गया है। इसके तहत आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपना पूरा ब्योरा दर्ज करना होगा। नगर निगम के आईटी विभाग के जावेद अहमद सिद्दीकी ने बताया कि अब आवेदन का सारा ब्योरा केंद्रीय सर्वर पर दर्ज होगा। सिद्दीकी ने बताया कि शुक्रवार को सर्वर थोड़ा धीमा काम कर रहा था, जल्द ही सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी।
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शुल्क में कोई बदलाव नहीं
प्रमाण पत्र बनाने का काम केंद्रीय सर्वर से जोड़े जाने के बाद भी शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह जन्म प्रमाणपत्र के लिए 20 और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए 10 रुपये लिए जा रहे हैं। हालांकि यह शुल्क प्रमाणपत्र की जगह अन्य कागज और प्रिंटिंग के मद में लिया जाता है। आवेदन करने के बाद आवेदक को नगर निगम से एक रसीद मिलती है, जिस पर यह शुल्क निर्धारित होता है।
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घर बैठे भी कर सकेंगे आवेदन, एक सप्ताह में मिलेगा प्रमाणपत्र
इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति crsorgi.gov.in वेबसाइट जाकर खुद का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर जन्म या मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है। इस व्यवस्था के जिला समन्वयक रत्नाकर शुक्ला ने बताया कि आवेदन करने के एक सप्ताह बाद ए-4 साइज के पेपर पर इसका प्रिंट लिया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन में जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र का शुल्क
-जन्म के 21 दिन तक : नि:शुल्क
-21 से 30 दिन तक : दो रुपये
-30 दिन से एक साल तक : पांच रुपये
(जन्म से एक साल तक के जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए पार्षद की ओर से जारी प्रमाणपत्र की कॉपी लगानी होगी)
- एक साल से ज्यादा : पांच रुपये और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कॉपी अपलोड करनी होगी।

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